नई दिल्ली: तब्लीगी जमात की धार्मिक सभा के सिलसिले में क्राइम ब्रांच आज साकेत कोर्ट में तीन देशों के 536 विदेशी नागरिकों के खिलाफ 12 नई चार्जशीट दायर करेगा. पुलिस इस मामले के संबंध में अब तक 374 विदेशी नागरिकों के खिलाफ कुल 35 चार्जशीट दायर कर चुकी है.
दिल्ली क्राइम ब्रांच के मुताबिक, इन सभी आरोपियों ने वीजा कानून का उल्लंघन किया था. इसलिए सरकार ने इन सभी आरोपियों के वीजा रद्द करके इन्हें ब्लैकलिस्ट भी कर दिया था. आरोपियों के खिलाफ महामारी अधिनियम तोड़ने सहित अन्य तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमें दर्ज करके इन्हें मुलजिम बनाया गया है. आरोपियों पर चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि, इन्होंने देश में महामारी फैलाने जैसा कुकृत्य भी किया है, जिससे तमाम बेकसूर लोग प्रभावित हुए.
किन धाराओं में चार्जशीट दायर होगी ?
- वीजा के नियमों के उल्लंघन का आरोप
- महामारी एक्ट के उल्लंघन का आरोप
- आपदा प्रबंधन कानून का उल्लंघन
- धारा 144 का उल्लंघन
- खतरनाक बीमारी के संक्रमण के मामले में लापरवाही बरतने का आरोप
- क्वॉरन्टीन के नियमों को नहीं मानने का आरोप
दिल्ली पुलिस अपराध शाखा के एक अधिकारी के मुताबिक, अगर इन आरोपियों पर आरोप अदालत में साबित कर पाने में सफल रहे तो, इन सबको देश में महामारी फैलाने, धारा 144 तोड़ने के तहत कठोर सजा भी संभव है.
बता दें, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 31 मार्च 2020 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी. उस वक्त मुख्य रुप से एफआईआर में मरकज तब्लीगी जमात प्रमुख मौलाना मो. साद कांधलवी और उनके 5-6 सहयोगियों को आरोपी बनाया गया था. तमाम नोटिस दिए जाने के बाद भी मगर किसी भी आरोपी ने क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना मुनासिब नहीं समझा. दोनों तरफ से कागजी सवाल जबाब होते रहे.