Aryan Khan not allowed to talk to Arbaaz Merchant: क्रूज ड्रग्स केस (Cruise Drugs Case) में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान(Aryan Khan) और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट(Arbaaz Merchant) करीब एक महीने तक जेल में रहने के बाद रिहा हो चुके हैं. बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों को पिछले हफ्ते जमानत दी थी. मगर हाई कोर्टे ने दोनों को जमानत देने से पहले जो शर्तें लगाई हैं, उनमें से एक एक शर्त ये भी है कि दोनों रिहा होने के बाद एक दूसरे से किसी भी तरह से न तो संपर्क करने की कोशिश करेंगे और न ही एक-दूसरे से किसी तरह की कोई बातचीत करेंगे.


अरबाज के पिता असलम मर्चेंट क्या बोले


एबीपी न्यूज ने इसकी पुष्टि के लिए अरबाज मर्चेंट के पिता असलम मर्चेंट से संपर्क किया. असलन मर्चेंट ने कहा कि ये सच है अरबाज मर्चेंट की जमानत की शर्तों में से एक शर्त यह भी है कि अरबाज और आर्यन छूटने के बाद एक-दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते हैं. असलम मर्चेंट ने कहा, 'अरबाज और आर्यन बचपन के दोस्त हैं,‌ लेकिन‌ दोनों को जमानत की शर्तों का पाल‌न करना ही होगा. दोनों के पास और कोई चारा नहीं है.' असलम मर्चेंट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन हो. अरबाज और मैं दोनों ही इस बात का पूरा ख्याल रख रहे हैं. हम नहीं चाहते हैं कि जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन हो और उसकी जमानत रद्द हो जाए.


अरबाज के‌ पिता ने यह जानकारी भी साझा कि क्रूज ड्रग्स मामले‌ में जमानत पर छूटे सभी आरोपियों के साथ कोर्ट ने इस तरह की शर्त रखी है. उन्होंने कहा कि  अरबाज इस बात का पूरा ख्याल रख रहा है कि वह किसी भी तरह से आर्यन से संपर्क ना करे.


दो अक्टूबर को गिरफ्तार हुए थे आर्यन खान और अरबाज


एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एक टीम ने दो अक्टूबर को मुंबई के एक क्रूज पर छापेमारी की थी और ड्रग्स बरामद किया था. इसी छापेमारी में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को हिरासत में लिया गया और बाद में सभी को गिरफ्तार कर लिया गया. 


करीब एक महीने तक जेल में रहने के बाद आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को 28 अक्टूबर को जमानत मिली. जमानत के दौरान सुनवाई में कहा गया है कि आर्यन खान कोर्ट की इजाजत के बगैर देश नहीं छोड़ेंगे. इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर उन्हें ग्रेटर मुंबई से भी बाहर निकलते हैं तो इसकी जानकारी इस केस की जांच में जुटे अधिकारी को पहले देंगे. इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वह शर्तों को नहीं मानते हैं तो उनकी जमानत को रद्द की जा सकती है.


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