Aryan Khan Bail: 26 दिन तक जेल में रहे आर्यन खान, जानें- कब और कैसे शुरू हुआ Cruise Drugs Case
Aryan Khan: बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें क्रूज ड्रग्स केस में जमानत दे दी है.
Aryan Khan Granted Bail After 26 Days: बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान(Aryan Khan) के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है. बॉम्बे हाई कोर्ट(Bombay High Court) ने गुरुवार को उन्हें क्रूज ड्रग्स केस(Cruise Drugs Case) में जमानत दे दी है. आर्यन मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं. आर्यन 26 दिनों के बाद जेल से बाहर निकलेंगे. उन्हें 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. आर्यन गिरफ्तारी के बाद से ही सुर्खियों में रहे हैं. उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो(NCB) ने क्रूज शिप पर छापे के बाद पकड़ा गया था. आर्यन के अलावा कई अन्य लोगों को ड्रग्स का सेवन करने और साजिश से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था.
3 अक्टूबर को गिरफ्तारी के बाद से ही आर्यन जमानत के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे थे. उनकी जमानत याचिका भी खारिज हुई थी. उनके वकीलों ने राहत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने 26 अक्टूबर को आर्यन की याचिका पर सुनवाई शुरू की. 13 नवंबर, 1997 को जन्मे आर्यन खान शाहरुख खान के बड़े बेटे हैं. उनके पास फाइन आर्ट्स, सिनेमैटिक आर्ट्स और टीवी प्रोडक्शन में बैचलर की डिग्री है.
मुंबई क्रूज ड्रग्स केस- कैसे शुरू हुआ ये मामला
आर्यन 2 अक्टूबर को क्रूज शिप पर एक पार्टी अटैंड करने के लिए मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर से निकले. सूचना के आधार पर मुंबई की एनसीबी टीम समीर वानखेड़े के नेतृत्व में शिप पर सवार हुई. एनसीबी ने 2 अक्टूबर की रात को ही शिप में छापा मारा. बताया गया कि एनसीबी ने इस दौरान कई प्रकार की ड्रग्स को बरामद किया. इस दौरान 7-8 लोगों को हिरासत में लिया गया. इसमें आर्यन खान भी शामिल थे. आर्यन को 3 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे गिरफ्तार किया गया. उनके अलावा मुनमुन धमेचा और आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट को भी गिरफ्तार किया जाता है. अरेस्ट मेमो के मुताबिक, आर्यन को ड्रग्स का सेवन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.
आर्यन खान पर क्या आरोप लगे
आर्यन खान पर NDPS एक्ट की 4 धाराओं के तहत आरोप लगे. इसमें सेक्सन 8(सी), सेक्शन 20(बी), सेक्शन 27 और 35 शामिल है. आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से सबकी नजर मुंबई कोर्ट पर रही. आर्यन की जमानत के लिए वकील सतीश मानशिंदे, अमित देसाई और मुकुल रोहतगी जैसे वकीलों ने कोर्ट में लड़ाई लड़ी.
जमानत के लिए ये दलीलें दी गई
- आर्यन के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुई थी
- कथित व्हाट्सएप चैट का इस मामले से कोई संबंध नहीं है
- आर्यन का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है
ये है पूरी टाइमलाइन...
- 2 अक्टूबर- मुंबई से गोवा जा रही क्रूज शिप पर एनसीबी की टीम ने छापा मारा. इसमें आर्यन समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया.
-3 अक्टूबर- आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को एनसीबी ने गिरफ्तार किया.
4 अक्टूबर- आर्यन खान और अन्य को फिर से सिटी कोर्ट में पेश किया गया. एनसीबी ने दावा किया कि आर्यन के फोन में तस्वीरें और चैट एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी की ओर इशारा करती हैं. अदालत ने उन्हें सात अक्टूबर तक के लिए और हिरासत में भेज दिया.
5 अक्टूबर- इस मामले में पांच और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया.
7 अक्टूबर-इस मामले में एक विदेशी नागरिक को मुंबई के बांद्रा इलाके से गिरफ्तार किया गया था. इसके अलावा, मुंबई की अदालत ने आर्यन खान और सात अन्य को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. आर्यन खान ने मांगी जमानत.
8 अक्टूबर- मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और एंकर-मॉडल मुनमुन धमेचा द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया. आर्यन खान और अन्य आरोपियों को आर्थर रोड जेल लाया गया.
11 अक्टूबर- आरोपियों के वकीलों ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत नामित मुंबई की एक विशेष अदालत का रुख किया. विशेष अदालत ने 14 अक्टूबर को मामले की सुनवाई का फैसला किया. बचाव पक्ष के वकीलों ने एनसीबी द्वारा मांगे गए एक सप्ताह के समय का विरोध किया.
13 अक्टूबर- मुंबई सेशन्स कोर्ट ने आर्यन की जमानत याचिका को खारिज किया.
14 अक्टूबर- पुणे सिटी पुलिस ने मुंबई तट पर क्रूज शिप पर एनसीबी की छापेमारी के गवाह किरण गोसावी के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया. इसके अलावा, मुंबई स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी पर 20 अक्टूबर के लिए अपना आदेश सुरक्षित रखा. आर्यन खान जमानत पाने में विफल रहे और उन्हें बुधवार, 20 अक्टूबर तक वापस जेल भेज दिया गया.
20 अक्टूबर- विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की.
21 अक्टूबर- शाहरुख खान जेल में आर्यन से मुलाकात करते हैं.
26 अक्टूबर- बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी.
28 अक्टूबर- बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई शुरू की. आर्यन खान को जमानत मिली.
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