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Cruise Drugs Case: कोर्ट ने एनसीबी को दी राहत, चार्जशीट दायर करने के लिए मिला और 60 दिनों का समय

Cruise Drugs Case: मामले में एनसीबी ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से एक आरोपी बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान भी था.

Cruise Drugs Case: कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी को 180 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर करना था, पर हाल ही में एनसीबी की एसआईटी ने मुंबई के सेशन कोर्ट में अर्जी देकर चार्जशीट दायर करने के लिए और 90 दिनों के समय की मांग की. हालांकि, कोर्ट ने 90 दिन के बजाय सिर्फ और 60 दिन का समय दिया.

बता दें कि इस मामले में एनसीबी ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से एक आरोपी बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान भी था. मामले में 18 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, जबकि दो आरोपी अब भी सलाखों के पीछे हैं. मामले में एक आरोपी मुनमुन धमेचा के वकील अली काशिफ खान देशमुख ने बताया कि एनसीबी ने अपनी अर्जी में कोर्ट को कहा था कि जो आरोपी जमानत पर हैं, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया का यूजर्स नेम और पासवर्ड शेयर नहीं कर रहे हैं.

एनसीबी के पास कोई सबूत नहीं है- वकील

इसके अलावा एनसीबी की एसआईटी ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी की उन्होंने ड्रग्स में कुछ सैंपल पुणे के लैब में भेजे थे, जिसमें से 17 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं. देशमुख ने यह भी कहा कि एनसीबी के पास कोई सबूत नहीं है, महज व्हाट्सप्प चैट को आधार बनाकर यह पूरा मामला बताया जा रहा है. उस व्हाट्सप्प चैट में था, "लेट्स हैव सम ब्लास्ट", इससे क्या साबित होता है. इसके अलावा एनसीबी के साक्षीदार का कहना है कि उसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने को कहा गया और वसूली के आरोप लगाए थे, उसने इन सारी बातों को एफिडेविट पर लिखकर दिया था.

जेल में बंद आरोपी को जमानत में दिक्कत होगी- वकील

देशमुख ने यह भी कहा इन्होंने 6 महीने में जांच पूरी नहीं की. अब 2 महीने में क्या करेंगे, इनकी वजह से अब जो आरोपी जेल में हैं उन्हें जमानत लेने में दिक्कतें आने वाली है. बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया था कि एनसीबी गलत तरीके से इस मामले की जांच कर रही है. एनसीबी पर उस समय एक के बाद एक कई आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद इस मामले को एनसीबी से हटाकर एनसीबी की एसआईटी को ट्रांसफर कर दिया गया था.

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