भोपाल के तीन थाना क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू, 11 थाना क्षेत्रों में धारा-144 लागू, जानें क्या है वजह
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक समुदाय विशेष द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने के मद्देनजर जिला प्रशासन ने एहतियातन शहर के तीन पुलिस थाना क्षेत्रों में रविवार को कर्फ़्यू लगा दिया, जबकि 11 पुलिस थाना इलाकों में धारा 144 लगाई गई है.
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक समुदाय विशेष द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने के मद्देनजर जिला प्रशासन ने एहतियातन शहर के तीन पुलिस थाना क्षेत्रों में रविवार को कर्फ़्यू लगा दिया, जबकि 11 पुलिस थाना इलाकों में धारा 144 लगाई गई है.
भोपाल के अपर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने बताया, ‘‘शांति बनाए रखने के लिए पुराने भोपाल शहर के थाना हनुमानगंज, टीलाजमालपुरा एवं गौतम नगर क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है.’’ उन्होंने कहा कि इसके अलावा, भोपाल शहर के 11 थाना क्षेत्रों-शाहजहानाबाद, छोला मंदिर, निशातपुरा, तलैया, मंगलवारा, अशोका गार्डन, ऐशबाग, जहांगीराबाद, स्टेशन बजरिया, बैरसिया और नजीराबाद में धारा-144 लगाई गई है.
रविवार सुबह नौ बजे से लागू होगा आदेश
यादव ने बताया कि भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ये आदेश रविवार सुबह जारी किए हैं. उन्होंने कहा, ‘‘यह आदेश रविवार सुबह नौ बजे से आगामी आदेश तक लागू रहेगा.’’ आदेश में कहा गया है कि पुराने भोपाल क्षेत्र में एक समुदाय विशेष द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों एवं अन्य समुदाय के लोगों द्वारा विरोध किया जाना संभावित है, इससे शहर की शांति व्यवस्था/कानून व्यवस्था को खतरा होने के साथ-साथ मानव जीवन एवं सांप्रदायिक रूप से अत्यन्त संवेदनशील हैं. इसलिए लोकजीवन और लोकसंपत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न हुए खतरे का निवारण किए जाने के लिए यह कदम उठाया गया है.
कर्फ़्यू लगाए गए इलाके में सख्त होगी पाबंदी
आदेश के अनुसार, कर्फ़्यू लगाए गए इलाके में कोई भी व्यक्ति अत्यावश्यक कार्यों (मेडिकल इत्यादि) को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलेगा; सभी व्यावसायिक संस्थान, दुकानें, उद्योग आदि पूर्णत: बंद रहेंगे. केवल अस्पताल व मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी. वहीं, धारा 144 लगे इलाकों में पांच या पांच से अधिक लोगों के समूह के घूमने व खड़े होने पर रोक लगाई गई है.
जमीन पर कब्ज़ा करने का है मामला
इसी बीच, भोपाल के पुलिस उप-महानिरीक्षक इरशाद वली ने संवाददाताओं को बताया कि एहतियाती तौर पर ये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा, ‘‘एक न्यास (ट्रस्ट) को लेकर यह जमीन विवाद है. अदालत में चले इस विवाद को इस न्यास ने जीत लिया है और रविवार को यह न्यास इस जमीन पर कब्जा करने जा रहा है.’’
इस घटनाक्रम को लेकर था तनाव का डर
वली ने बताया कि इस घटनाक्रम को लेकर तनाव का डर था, इसलिए एहतियाती तौर यह कर्फ़्यू और धारा-144 लगायी गई है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने इलाके में अवरोधक लगाये हैं और इन इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुराने भोपाल में जमीन के एक हिस्से को लेकर दक्षिणपंथी संगठन ने कानूनी लड़ाई जीती है. अदालत के आदेश के बाद रविवार को संगठन इस जमीन पर कब्जा ले रहा है. संगठन इस जमीन पर चारदीवारी का निर्माण करा रहा है. प्रशासन को आशंका है कि स्थानीय लोग इस मौके पर हंगामा कर सकते हैं.
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