Sonali Phogat Death Case Update: टिकटॉक स्टार (TikTok Star) और बीजेपी (BJP) नेता सोनाली फोगाट (Sonali Phogat) के मामले में गोवा सरकार (Goa Government) बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है. गोवा में उस रेस्तरां (Restaurant) पर बहुत जल्द सरकार का हथौड़ा चलने वाला है, जहां पर सोनाली फोगाट की हत्या हुई थी. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribune) ने गोवा (Goa) के रेस्तरां कर्लीज (Curlies Restaurant) के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.


अब कर्लीज रेस्तरां को ध्वस्त करने का रास्ता साफ हो गया है. इसी रेस्तरां में सोनाली फोगाट को ड्रग्स भी दी गई थी. कर्लीज रेस्तरां के मालिक एडविन नुन्स ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर की थी. इसमें गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट ऑथोरिटी के कर्लीज रेस्तरां को गिराने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी. एनजीटी ने मामले की सुनवाई के बाद इस याचिका को खारिज कर दिया.


एडविन के वकील ने उठाए सवाल


एडविन नून्स के वरिष्ठ वकील सुरेंद्र देसाई ने बुधवार को अदालत को बताया कि पुलिस ने वागाटोर में उस होटल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जहां टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के मामले में हत्या के आरोपी को ड्रग्स बेचे गए थे, क्योंकि होटल एक प्रसिद्ध राजनेता के दोस्त का है. देसाई ने यह भी कहा कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए कर्लीज के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.


साल 2016 में दिया रेस्तरां गिराने का आदेश


गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट ऑथोरिटी (GCZMA) ने 21 जुलाई 2016 को ही कर्लीज रेस्तरां (Curlies Restaurant) को गिराने का आदेश दिया था. आदेश में कहा गया था कि कर्लीज रेस्तरां नो डेवलपमेंट जोन (No Development Zone) में अवैध रूप से बनाया गया है. इसके खिलाफ इसके मालिक एडविन नून्स (Edwin Noons) ने एनजीटी (NGT) में अपील की. इस अपील को एनजीटी ने 6 सितंबर 2022 को खारिज कर दिया.


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