Cyrus Mistry Car Accident: स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनाहिता पंडोले (Anahita Pandole) के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था, जिसके कारण हादसे में उद्योगपति साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की मौत हो गई थी. मामले में पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार (15 दिसंबर) को बताया कि डॉक्टर अनाहिता पंडोले पहले भी कई बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर चुकी हैं. पंडोले पर 2020 के बाद से कई मौकों पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के लिए चालान काटे जा चुके हैं. मिस्त्री कार दुर्घटना मामले की जांच कर रही महाराष्ट्र के पालघर (Palghar) जिले की पुलिस को तफ्तीश के दौरान ये बातें पता चली हैं. 


टाटा संस के पूर्व चेयरमैन मिस्त्री (54) और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की इस साल चार सितंबर को पालघर जिले में सूर्या नदी के पुल पर मर्सिडीज बेंज कार के रेलिंग से टकराने के बाद मौत हो गई थी. कार को डॉक्टर अनाहिता पंडोले चला रहीं थी. घटना में अनाहिता और उनके पति डेरियस गंभीर रूप से घायल हो गए थे और वे सभी अहमदाबाद से मुंबई लौट रहे थे. पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान पता चला कि उस कार से पहले भी कई बार ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन किया जा चुका था. 


अनाहिता पहले भी कर चुकी हैं ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन


पालघर के एसपी बालासाहेब पाटिल ने कहा, "डॉ. अनाहिता कम से कम सात बार हद से ज्यादा तेज गति से कार चलाती हुई पकड़ी जा चुकी थीं, और स्पीड कैमरों में ये घटनाएं दर्ज हुई हैं.'' उन्होंने कहा कि ये घटनाएं 2020 से सितंबर 2022 में दुर्घटना के दिन के बीच हुईं हैं. अधिकारी ने कहा कि उनके खिलाफ जारी हुए ई-चालान को अब आरोप पत्र में शामिल किया जाएगा. उन्होंने बताया कि पालघर में दुर्घटनाग्रस्त हुई कार के खिलाफ ही वे चालान काटे गए थे. 


नवंबर में अनाहिता के खिलाफ मामला किया था दर्ज 


पाटिल ने कहा कि कार जे.एम. फाइनेंशियल्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी और अनाहिता पंडोले उसका इस्तेमाल कर रही थीं. अधिकारी ने कहा कि पालघर पुलिस इस साल के अंत तक निचली अदालत के सामने इस मामले में आरोप पत्र दायर करेगी. उन्होंने कहा, "पुलिस ने अभी कार दुर्घटना के संबंध में डॉक्टर अनाहिता का बयान दर्ज नहीं किया है." पालघर पुलिस ने नवंबर में डॉक्टर अनाहिता के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया था. अनाहिता के खिलाफ कासा थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए, 279, 337 और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. 


ये भी पढ़ें- Breaking News Live: बिहार विधानसभा से लेकर संसद तक छपरा शराब कांड की गूंज, बीजेपी विधायकों ने सीएम नीतीश से मांगा इस्तीफा