नई दिल्ली : दही हांडी की ऊंचाई बढाने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बॉम्बे हाई कोर्ट भेज दिया है. कोर्ट ने कहा कि 7 अगस्त को हाई कोर्ट मामले की सुनवाई करे. अगर ज़रूरी लगे तो नया आदेश पारित करे.
2014 में हाई कोर्ट ने दही हांडी की ऊंचाई 20 फ़ीट से ज़्यादा न रखने का आदेश दिया था. साथ ही, दही हांडी तोड़ने के लिए बनने वाले मानव पिरामिड में 18 साल से कम के लोगों को भाग लेने से भी रोक दिया था. कोर्ट ने दही हांडी के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए ये आदेश दिया था.
इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 18 गोविंदा मंडलों का कहना था कि वो सुरक्षा पर कोर्ट का आदेश मानने को तैयार हैं. लेकिन ऊंचाई सीमित कर देने से उत्सव का आनंद खत्म हो गया है. इसलिए, कोर्ट हांडी की ऊंचाई बढ़ाने की इजाज़त दे.
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए 10 जुलाई को राज्य सरकार से दही हांडी पर होने वाले सुरक्षा इंतजामों पर जवाब मांगा था. आज महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी के दौरान होने वाली सुरक्षा को पर्याप्त बताया. सरकार ने कहा कि त्यौहार का धार्मिक-सांस्कृतिक महत्व है. इसमें 12 साल से ज़्यादा के बच्चों को हिस्सा लेने देना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कुरियन जोसफ और जस्टिस आर भानुमति की बेंच ने आज मामले को दोबारा हाई कोर्ट भेज दिया. कोर्ट ने कहा कि पिछला आदेश हाई कोर्ट का था. इसलिए, इसमें बदलाव पर पहले उसे ही विचार करना चाहिए. बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले राज्य सरकार और दूसरे पक्षों के हलफनामों को देखे. अगर ज़रूरी लगे तो पुराने आदेश में बदलाव करे.