दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 4 अप्रैल तक बढ़ा दी है. कोर्ट ने नवाब मलिक को न्यायिक हिरासत के दौरान बिस्तर, गद्दा और कुर्सी प्रदान करने की भी अनुमति दी है.
नवाब मलिक अभी धन शोधन के एक मामले के सिलसिले में हिरासत में हैं और उनकी कस्टडी आज खत्म हो रही थी. विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) मलिक के इस्तीफे की मांग कर रही है वहीं दूसरी ओर NCP ने मलिक से इस्तीफा नहीं देने को कहा.
नवाब मलिक को ईडी ने इस साल 23 फरवरी को धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत भगोड़े अपराधी दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों से कथित रूप से जुड़े एक संपत्ति सौदे को लेकर गिरफ्तार किया था. मलिक इस समय न्यायिक हिरासत में हैं और मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं. यह मामला कथित तौर पर भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के निकट सहयोगी के साथ मलिक के संपत्ति सौदे से संबंधित है
बंबई उच्च न्यायालय ने हाल ही में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक को धन शोधन के मामले में तत्काल रिहा करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी थी.
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