दिल्ली में कोरोना की कई पाबंदियां खत्म करने का फैसला, निजी कार में मास्क पहनने से मिलेगी छूट
डीडीएमए के मुताबिक मास्क ना पहनने या सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन जैसे मामलों में अब जुर्माना 2000 की जगह 500 रुपये होगा. इसके लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा.
दिल्ली में कोविड संक्रमण कम होने के बाद लोगों को प्रतिबंधों से बड़ी राहत दी गई है. दिल्ली में प्राइवेट चार पहिया वाहनों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए अब सोमवार यानी 28 फरवरी से फेस मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा. दिल्ली में अब निजी कार में एक से अधिक यात्री हों, तब भी मास्क ज़रूरी नहीं होगा. दिल्ली में कोरोना संबंधित सभी पाबंदियां खत्म की गईं. दिल्ली में नाइट कर्फ्यू खत्म करने का फैसला किया गया है. सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, बार आदि अब बिना किसी पाबंदी के खुल सकेंगे और बंद हो सकेंगे. केवल स्कूल संबंधी दिशा निर्देश या पाबंदियां फिलहाल लागू रहेंगी यानी स्कूल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से चलेंगे. लोगों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है.
दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने इस बारे में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है. यह आदेश आगामी सोमवार से लागू होगा. डीडीएमए के मुताबिक मास्क ना पहनने या सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन जैसे मामलों में अब जुर्माना 2000 की जगह 500 रुपये होगा, जिसके लिए दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग अलग से आदेश जारी करेगा. डीडीएमए ने कोविड के सुधरते हालातों को देखते हुए हालिया आदेश जारी किया है. इससे पहले भी लोगों को पाबंदियों से छूट दी गई थी.
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को मेट्रो ट्रेनों और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों सहित राजधानी में सभी सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को सोमवार से बैठने और खड़े यात्रियों दोनों को पूरी क्षमता से संचालित करने की अनुमति देने का फैसला किया था. डीडीएमए ने 6 जनवरी से मेट्रो और बसों में 100% बैठने की अनुमति दी थी, बस स्टॉप और मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ को कम करने के लिए, अब तक वाहनों में किसी भी खड़े यात्रियों को अनुमति नहीं दी गई थी.
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