दिल्ली में होटल और ट्रायल बेसिस पर साप्ताहिक बाजार खोलने को लेकर DDMA ने जारी किया आदेश
दिल्ली में अनलॉक फेस 3 में होटल और साप्ताहिक बाज़ार खोलने को लेकर दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी ने औपचारिक आदेश जारी किये है. कन्टेनमेंट जोन में आने वाले होटल पर पाबंदी जारी रहेगी.
नई दिल्ली: अनलॉक फेज़ 3 के मद्देनजर दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाज़ार खोलने को लेकर दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी (DDMA) ने औपचारिक आदेश जारी कर दिये हैं. 19 अगस्त को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई डीडीएमए की बैठक में ये फैसला लिया गया था. बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत सभी आला अधिकारी शामिल हुए थे.
होटल खोलने को लेकर डीडीएमए ने जारी औपचारिक आदेश में पूरी दिल्ली में होटल खोलने की अनुमति दे दी गई है. हालांकि कन्टेनमेंट जोन में आने वाले होटल नहीं खुलेंगे. इसके साथ ही होटल मालिकों को केंद्र सरकार के दिशानिर्देश पर आधारित सभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) लागू करने होंगे. इसके साथ ही दिल्ली में साप्ताहिक बाजार खोलने को लेकर भी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने औपचारिक आदेश जारी कर दिये हैं. आदेश के मुताबिक दिल्ली में 24 अगस्त से 30 अगस्त के बीच साप्ताहिक बाजार ट्रायल बेसिस पर खुलेंगे. लेकिन कंटेन्मेंट ज़ोन में साप्ताहिक बाज़ार खोलने पर पाबंदी रहेगी.
तीनों नगर निगम में प्रति जोन प्रति दिन एक साप्ताहिक बाजार रोजाना खुलेगा. सभी जिलों के डीएम और डीसीपी को आदेश दिया गया है कि वो सुनिश्चित करें कि होटल और साप्ताहिक बाज़ार खोलने में सभी नियमों जैसे मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने, सार्वजनिक स्थान पर न थूकने आदि का सख्ती से पालन हो. नियम उल्लंघन करने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
गौरतलब है कि इससे पहले होटल और साप्ताहिक बाज़ार खोलने की अनुमति देने के दिल्ली सरकार के फैसले पर उपराज्यपाल ने रोक लगा दी थी. जिसके बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उपराज्यपाल को अपना आदेश वापस लेने के निर्देश देने की मांग की थी. बुधवार को हुई DDMA की बैठक में होटल और ट्रायल बेसिस पर साप्ताहिक बाज़ार खोलने की अनुमति दी गई थी लेकिन जिम पर अभी भी पाबंदी जारी है.
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