नई दिल्ली: अगर आपने अपने बैंक खाते को पैन और आधार से अभी तक नहीं जोड़ा है तो चिंता की बात नहीं है. वित्त मंत्रालय ने इसके लिए समय सीमा बढ़ा दी है. नयी व्यवस्था के तहत आधार और पैन या फ़ॉर्म 60 जमा करने की अब आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 या खाता खोलने की तारीख से छह महीने तक, जो भी बाद में हो, होगी. पहले ये समय सीमा 31 दिसंबर 2017 थी. दूसरे शब्दों में कहें तो 31 मार्च के बाद तक भी बैंक खाते को आधार और पैन या फॉर्म 60 से जोड़ने की सुविधा मिलेगी.
आप इस यूं समझ सकते हैं, अगर आपका बैंक खाता खुला हुआ है तो 31 मार्च 2018 तक आपको पैन और आधार या फ़ॉर्म 60 जमा कराना होगा. अगर आप पहली जनवरी को खाता खोलते हैं तो आपको 30 जून तक आधार, पैन या फॉर्म 60 जमा कराने की सुविधा मिलेगी.
सरकार का कहना है कि बैंकों के आग्रह को देखते हुए ही समय सीमा बढ़ायी गयी है. वैसे ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार अतिरिक्त समय देने की बात कह चुकी है और ताजा कदम कोर्ट में जाहिर किए रुख के मुताबिक है.
क्या होगा म्यूचुअल फंड, बीमा पॉलिसी का
नियमों के मुताबिक, म्यूचुअल फंड और बीमा पॉलिसी को भी आधार और पैन से जोड़ा जाना है और इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 है. अब ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी है कि क्या बढ़ी हुई समय सीमा के दायरे में म्यूचुअल फंड और बीमा पॉलिसी भी आएंगी? वित्त मंत्रालय के बयान में इस बारे मे स्थिति स्पष्ट नहीं है. लेकिन जानकारों की मानें तो चुंकि अधिसूचना पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act 2002) के तहत जारी किया गया है और म्यूचुअल फंड और बीमा पॉलिसी के लिए आधार जरूरी करने की शर्त इसी कानून के तहत की गयी है. ऐसे में मुमकिन है कि आधार और पैन जोड़ने के लिए बढ़ी हुई समय सीमा के दायरे में म्यूचुअल फंड और बीमा पॉलिसी भी आ जाए, लेकिन ये तभी संभव होगा जब सरकार अलग से अधिसूचना जारी करे.
पुरानी समय सीमा
पहले कहा गया था कि 31 दिसंबर 2017 तक सभी बैंक खातों को आधार और पैन से जोड़ना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर खाता निष्क्रिय हो जाएगा. हालांकि जब ग्राहक आधार और पैन या फॉर्म 60 मुहैया करा देगा तो उसका खाता फिर से चालू हो जाएगा. देश मे 100 करोड़ से भी ज्यादा बैंक खाते हैं. लेकिन यहां एक ही व्यक्ति या संस्था के नाम पर कई-कई खाते हो सकते हैं. दूसरी ओर 25 करोड़ से ज्यादा पैन और 116 करोड़ से ज्यादा आधार जारी किए जा चुके हैं.