नई दिल्ली: सरकार ने देश के नागरिकों को दिये जाने वाले लाभ से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने की समयसीमा को 30 जून तक बढ़ा दिया है. इलेक्ट्रानिक्स और आईटी मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून 2018 कर दिया गया है. अब तक यह समयसीमा 31 मार्च 2018 थी.


आधार की सूचना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- नागरिकों की निजी जानकारी की रक्षा के लिए मजबूत कानून की जरूरत


बैंक खातों और मोबाइल फोन को 12 अंकों वाली बायोमेट्रिक पहचान संख्या आधार से जोड़ने की समय सीमा पहले ही तब तक के लिए बढ़ायी जा चुकी है जब तक पांच न्यायाधीश की पीठ इस मामले में अपना फैसला नहीं सुनाती है. पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिसमें बायोमेट्रिक योजना की वैधता को चुनौती दी गयी है.


पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़कर 30 जून हुई