नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने की आज आखिरी तारीख है. आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने से जुड़ी सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को आयकर विभाग ने शुक्रवार को खारिज किया. विभाग ने कहा कि अब भी आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त ही है. करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वह उसी तिथि तक अपने रिटर्न दाखिल कर लें.


आयकर विभाग ने ट्वीट किया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के संज्ञान में यह बात आयी है कि सोशल मीडिया पर आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने को लेकर एक आदेश प्रसारित हो रहा है. यह बात स्पष्ट की जाती है कि यह आदेश सही नहीं है. करदाताओं को सलाह दी जाती है कि आयकर रिटर्न 31 अगस्त तक ही दाखिल करें.


सरकार का बड़ा एलान, 10 बड़े बैंकों को मिलाकर 4 बैंक बनाए जाएंगे





आयकर विभाग की ओर से यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर 29 अगस्त के एक आदेश के प्रसारित होने के बाद आया है. इसमें आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है.


आयकर विभाग का ट्विटर हैंडल सीबीडीटी ही चलाता है और वही उसके लिए नीति निर्माण करने वाला शीर्ष निकाय है. सरकार ने 23 जुलाई 2019 को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अगस्त किया था. यह पहले 31 जुलाई थी.


यह भी पढ़ें-


असम में आज 40 लाख लोगों की नागरिकता का होगा फैसला, सुबह 10 बजे आएगी NRC की आखिरी लिस्ट


नृपेंद्र मिश्रा को बनाया जा सकता है दिल्ली का उपराज्यपाल, सितंबर में पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पद से होंगे रिटायर


फिलहाल दिल्ली में रहेगी चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा, SC का आदेश


GDP में आई गिरावट को लेकर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर तंज, कहा- मोदी है तो मुमकिन है