Death in Police Custody: कस्टडी में हिस्टीशीटर की मौत से सवालों के घरे में तमिलनाडु पुलिस, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड
Police Officers Suspended: चेन्नई पुलिस कस्टडी में हुई हिस्ट्रीशीटर राजशेखर की मौत के बाद तमिलनाडु पुलिस सवालों के घेरे में है. इससे पहले भी पुलिस कस्टडी में एक शख्स की मौत हो चुकी है.
Chennai Police: तमिलनाडु (Tamilnadu) के चेन्नई (Chennai) में पुलिस कस्टडी (Police Custody) में हिस्ट्रीशीटर राजशेखर (Rajshekhar) उर्फ अप्पू की मौत से पुलिस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं. इससे पहले दो महीने पहले भी चेन्नई पुलिस (Chennai Police) कस्टडी में एक शख्स की मौत हो गई थी. आरोपी राजशेखर को कोडुंगैयूर पुलिस ने शनिवार को हिरासत में लिया था. उसके खिलाफ 20 आपराधिक मामले दर्ज थे. इस मामले में कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर (Inspector), सब- इंस्पेक्टर (Sub-Inspector) और हेड कांस्टेबल (Head Constable) समेत पांच पुलिस कर्मियों को सस्पेंड (Suspend) कर दिया गया है.
तो वहीं इस मामले पर पुलिस ने कहा कि तिरुवल्लूर जिले के निवासी राजशेखर ने अपना अपराध कबूल कर लिया था और इस प्रक्रिया में उसने बेचैनी की सूचना दी. पुलिस का कहना है कि हम उसे पास के अस्पताल ले गए, जहां इलाज के बाद वह बेहतर महसूस करने लगा. फिर हम उसे वापस पुलिस थाने ले आए. लेकिन थाने आने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई. उसके बाद उसे सरकारी स्टेनली अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत लाया घोषित किया गया.
मजिस्ट्रेट जांच के दिए गए आदेश
तो वहीं पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि शुरूआती जांच से पता चला है कि राजशेखर के साथ पुलिसवालों ने कोई ज्यादती नहीं की थी. उसके शरीर पर चोट के कोई निशान भी नहीं मिले. बहरहाल, शहर के पुलिस आयुक्त शंकर जीवाल ने जांच के आदेश दे दिए हैं. सीआरपीसी की धारा 176 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. संदिग्ध की पुलिस हिरासत में मौत हुई है, इसलिए मजिस्ट्रेट जांच कराई जाएगी.
पलानीस्वामी ने राज्य सरकार पर उठाए सवाल
नेता प्रतिपक्ष पलानीस्वामी (Palaniswami) ने राजशेखर (Rajshekhar) की मौत पर राज्य सरकार (State Government) को घेरे में लेते हुए उच्च न्यायालय (High Court) के न्यायाधीशों से इस मामले को देखने का आग्रह किया. इस मामले पर पलानीस्वामी ने कहा कि तमिलनाडु (Tamilnadu) में एक और लॉकअप मौत (Lockup Death) हुई है. डीएमके सरकार (DMK Government) में लॉकअप मौत जारी है और लॉकअप मौत को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं है. हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से अनुरोध करते हैं कि वे डीएमके सरकार के दौरान हुई लॉकअप मौत पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए आगे आएं.
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