नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की रात को हुई बलात्कार की बर्बर घटना के दोषी अवसाद से जूझ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को मौत की सजा सुनाई है. जबकि उनके वकील कोर्ट में दायर पुनरीक्षा याचिका पर भरोसा जता रहे हैं.


13 मार्च 2014 को हाईकोर्ट ने सुनाई थी दोषियों को मौत की सजा


सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते दोषी मुकेश, पवन, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह की मौत की सजा को बरकरार रखा था. उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से 13 मार्च 2014 को मिली मौत की सजा सुनाई थी.


पुनरीक्षा दायर करेंगे वकील


मुकेश के वकील एम एल शर्मा ने कहा, ‘‘मैं सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते, शायद सोमवार या मंगलवार को पुनरीक्षा याचिका दायर कर रहा हूं.’’ तीन दोषियों के वकील ए पी सिंह ने कहा कि याचिका दायर करने से पहले वे थोड़ा वक्त लेंगे.


गिरफ्तारी के बाद से दोषियों को तिहाड़ जेल में रखा गया है


तिहाड़ जेल के अधिकारी चारों दोषियों को काउंसलिंग दे रहे हैं. 16 दिसंबर 2012 की रात साउथ दिल्ली में चलती बस में 23 साल युवती के साथ बलात्कार की बर्बर घटना के बाद जब चारों को गिरफ्तार किया गया था तब से उन्हें तिहाड़ जेल में ही रखा गया है. तिहाड़ के एक सूत्र ने बताया, ‘‘वे अवसाद में है और उन्हें विशेषज्ञ काउंसलिंग दी जा रही है.’’