31 दिसंबर तक करा लें ये काम वरना खतरे में पड़ सकता है पैन कार्ड
अगर आपने 31 दिसंबर तक आधार के साथ पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT आपके पैन कार्ड को अमान्य घोषित कर सकता है.
साल 2019 खत्म होने ही वाला है और साल खत्म हो उससे पहले कुछ काम करने बहुत जरूरी हैं. ऐसा ही एक काम हम आपको यहां बताने वाले हैं. और ये काम है आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कराने का.
आपको बता दें कि अगर आपने 31 दिसंबर तक आधार के साथ पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT आपके पैन कार्ड को अमान्य घोषित कर सकता है.
जानकारी के मुताबिक अभी तक 44.57 करोड़ पैन धारकों में से केवल 24.90 करोड़ लोगों ने ही अपने पैन को आधार के साथ लिंक कराया है. आयकर विभाग ने लगातार लिंक कराने की तारीख बढाई है लेकिन इस बार डेडलाइन 31 दिसंबर है.
ऐसा करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट खोलनी होगी जहां आपको आधार लिंक का ऑप्शन दिखाई देगा. अगर आपका पैन और आधार लिंक हैं तो क्लिक करके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं.
लेकिन यदि आपका आधार आपके पैन के साथ लिंक नहीं है तो आपको वहां दिए गए बॉक्स में अपनी जानकारियां भरनी होंगी. इसके बाद आपको लिंक आधार पर क्लिक करना होगा.
तो बिल्कुल देर ना करें और फटाफट अपने आधार के साथ अपने पैन को लिंक कर लें. आप लोग 567678 और 56161 पर एसएमएस भेजकर भी अपने आधार पैन लिंक की जानकारी ले सकते हैं.