नई दिल्लीः 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा के आरोप में जेल में बंद दीप सिद्धू की जमानत पर अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी. आज तीस हजारी कोर्ट में दीप सिद्धू की जमानत पर सुनवाई के दौरान सिद्धू के वकील अभिषेक गुप्ता ने दलील देते हुए कहा कि दीप सिद्धू किसी भी किसान संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं और ना ही ट्रैक्टर रैली की उनकी तरफ से कोई घोषणा की थी. इतना ही नहीं भीड़ को भी लाल किले जाने के लिए नहीं कहा गया था. इसके अलावा वकील ने कोर्ट को बताया कि ना ही पुलिस को ऐसे कोई सुबूत नहीं मिले है कि सिद्धू ने कोई बेरिकेड्स तोड़े और हिंसा में शामिल हुआ.


दीप सिद्धू के वकील अभिषेक गुप्ता ने कहा दीप दीप सिद्धू लाल किले पर बहुत बाद में पहुंचा था. फोन रिकॉर्ड और दीप दीप सिद्धू के रूट जांच एजेंसियों के द्वारा वेरीफाई किए गए हैं जो भी हिंसा हुई वह दीप सिद्धू नहीं की दीप सिद्धू शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन में मौजूद था इतना ही नहीं लाल किले पर उसने भीड़ को शांत कराने की भी कोशिश की थी. हां इतना जरूर है कि वो गलत समय पर गलत जगह पर मौजूद था. शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना संविधानिक अधिकारों से एक है.


दीप दीप सिद्धू के वकील अभिषेक गुप्ता ने कहा की जांच एजेंसी के पास ऐसे कोई सबूत नही हैं कि लाल किले पर हुई हिंसा में दीप शामिल था या हिंसा को भड़काने में शामिल था


इसके बाद सरकारी वकील ने अपनी दलील दी. सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि सिद्धू ना सिर्फ उस दिन हिंसा में शामिल रहा बल्कि एक दिन पहले ही पूरी साजिश रची लोनी का रूट लेकर वह सीधा लाल किले पहुंचा इतना ही नहीं रैंपपेड़ पर उसने लोगों को झंडा फहराने के लिए उकसाया.


इसके लिए बकायदा 25 जनवरी को सिंघु बॉर्डर पर एक मीटिंग की गई और 26 तारीख को दीप वहां पर 1.54 पर पहुंचा. इतना ही नहीं इस हिंसा में 144 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए यह सब दीप सिद्धू की वजह से ही हुआ. ट्रैक्टर रैली के रुट में लाल किला शामिल नहीं था इसके बावजूद भीड़ वहां पर पहुंची दीप सिद्धू वहां पर पहुंचा.


सरकारी वकील ने यह भी कहा कि फंडामेंटल राइट के नाम पर सब कुछ किया गया क्या सिर्फ प्रदर्शनकारियों के ही फंडामेंटल राइट्स है पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे उनके कोई राइट नहीं है ड्यूटी के दौरान उनके ऊपर हमला किया गया.


दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि जो भी तमाम वीडियो पुलिस अदालत में पेश कर रही है उन सभी ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में दाखिल करे. मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को जारी रहेगी.


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