Defamation Case: मानहानि मामले में राहत के लिए गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, इसी केस में जा चुकी है संसद की सदस्यता
Rahul Gandhi Defamation Case: गुजरात की सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मानहानि मामले में दोषसिद्धी पर रोक की अपील खारिज कर दी थी.

Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम (Modi Surname Case) मामले में मिली सजा पर रोक के लिए गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) का रुख किया है. उन्होंने मंगलवार (25 अप्रैल) को हाई कोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है. राहुल की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है. सूरत सेशन कोर्ट (Surat Court) ने 20 अप्रैल को राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था.
गौरतलब है कि 23 मार्च को सूरत में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की एक अदालत ने एक चुनावी रैली में की गई मोदी सरनेम संबंधी टिप्पणी को लेकर दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. राहुल ने 13 अप्रैल, 2019 को एक चुनावी रैली में में कहा था, "सभी चोरों का समान उपमान मोदी ही कैसे है?"
दोषसिद्धि पर रोक की याचिका हुई थी खारिज
राहुल गांधी को बाद में इस मामले में जमानत मिल गई थी. इसके बाद उन्होंने अपनी सजा के आदेश को चुनौती देते हुए 3 अप्रैल को सूरत सेशन कोर्ट का रुख किया. उन्होंने अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए एक अर्जी भी दाखिल की. राहुल गांधी को जमानत तो मिल गई थी, लेकिन उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के उनके आवेदन को 20 अप्रैल को खारिज कर दिया गया था.
कोर्ट ने कही थी ये बात
कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा था कि संसद सदस्य और दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते राहुल गांधी को अपने शब्दों के प्रति ज्यादा सावधान रहना चाहिए था, बता दें कि, जब राहुल गांधी ने ये बयान दिया था तब वे सांसद होने के साथ-साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे.
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