मानहानि मामला: अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को सेशन कोर्ट से झटका, समन पर रोक लगाने से इनकार
PM Modi Degree: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह पर पीएम मोदी की डिग्री मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है.
PM Modi Degree Case: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह को मानहानि से जुड़े मामले में अंतरिम राहत देने से सेशन कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सेशन कोर्ट ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट द्वारा जारी समन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी.
गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दिल्ली के सीएम और आप नेता अरविंद केजरीवाल और पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानी का मुकदमा दायर किया गया है. केजरीवाल और संजय सिंह पर पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने का आरोप है.
11 अगस्त को होना है कोर्ट में पेश
मामले में मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को 11 अगस्त, 2023 को अदालत में हाजिर होने का समन जारी किया था. इसके खिलाफ सत्र न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, जिसे शनिवार (5 अगस्त) को कोर्ट ने खारिज कर दिया. केजरीवाल अब सुनवाई से पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.
केजरीवाल ने की थी डिग्री सार्वजनिक करने की मांग
केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की थी. इस मामले में केंद्रीय सूचना आयुक्त ने केंद्रीय सूचना आयुक्त ने गुजरात यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक करने का आदेश दिया था. आदेश के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट में अपील की थी. गुजरात हाई कोर्ट ने 31 मार्च, 2023 को केंद्रीय सूचना आयुक्त के आदेश पर रोक लगा दी थी.
इसके बाद केजरीवाल ने डिग्री न दिखाए जाने को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला था. केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा था कि 'क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया. क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक हैं.'
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