नई दिल्ली: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बच्चों की देखभाल छुट्टी (सीसीएल) के लाभ सिंगल पुरुष सैन्यकर्मियों को दिये जाने को मंजूरी दे दी है. यह जानकारी रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को दी. यह निर्णय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के एक आदेश के अनुरूप है. मंत्री ने रक्षा बलों में महिला अधिकारियों के मामले में बच्चों की देखभाल छुट्टी (सीसीएल) के प्रावधानों में कुछ छूट को भी अपनी मंजूरी दे दी है. वर्तमान में सीसीएल केवल रक्षा बलों में महिला अधिकारियों को ही प्रदान किया जाता है. हाल में डीओपीटी ने कुछ संशोधन किये थे ताकि असैन्य कर्मचारियों को सीसीएल दिया जा सके. इसके तहत अभी तक महिला कर्मचारियों को दिया जाने वाला सीसीएल सरकारी पुरुष कर्मचारियों को भी विस्तारित कर दिया गया है.


रक्षा मंत्रालय ने कहा, ''सीसीएल लेने के लिए पहले 40 प्रतिशत विकलांगता वाले बच्चे के मामले में 22 साल की आयु सीमा को हटा दिया गया है. साथ ही एक बार में सीसीएल लेने की न्यूनतम अवधि को 15 दिन की बजाय कम करके पांच दिन कर दिया गया है.'' इसमें कहा गया है कि ऐसे ही लाभ रक्षा कर्मियों को प्रदान करने के एक प्रस्ताव को सिंह ने मंजूरी प्रदान कर दी है.


इससे सिंगल (किसी भी कारण से जीवनसाथी के बिना जीवन बसर करने वाले) पुरुष सैन्यकर्मी सीसीएल का लाभ उठा सकेंगे. सिंगल पुरुष सैन्यकर्मी और रक्षा बलों की महिला अधिकारी भी 40 प्रतिशत विकलांगता वाले बच्चे के मामले में सीसीएल की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे और इसके लिए बच्चे की आयु की कोई सीमा नहीं होगी.


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