Mercedes Hit And Run Case:  राजधानी दिल्ली में 8 साल पहले हुए मर्सिडीज हिट एंड रन मामले में मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल का अहम फैसला आया है. साल 2016 में 17 साल के लड़के ने सिविल लाइंस इलाके में तांडव मचा दिया था. इस मामले में अब ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी को पीड़ित सिद्धार्थ शर्मा के माता-पिता को लगभग 1.98 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.


न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, एमएसीटी कोर्ट ने ये रकम जान गंवाने वाले 32 साल के मार्केटिंग कंसल्‍टेंट के परिवार को देने का निर्देश दिया है. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज उस दौरान काफी वायरल हुआ था. हालांकि, उस घटना से जुड़ा आपराधिक मामला अभी भी चल रहा है, जिसमें नाबालिग के पिता और मां भी आरोपी हैं.


बीमा कंपनी रिकवर करेगी पैसा 


मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल ने कंपनी को 30 दिनों के भीतर पीड़ित के माता-पिता को 1.98 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसमें 1.21 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में और 77.61 लाख रुपये ब्याज के रूप में शामिल हैं. हालांकि, कंपनी को नाबालिग के पिता की कंपनी से राशि वसूलने की छूट दी गई है. कोर्ट ने तर्क दिया कि पीड़ित सिद्धार्थ शर्मा जनवरी 2015 में 25,000 महीने का वेतन पाता था और अपनी हायर एजुकेशन ले रहा था. ट्रिब्यूनल के अनुसार, इस घटना से पहले पीड़ित को 10 लाख पैकेज की नौकरी का भी ऑफर मिला था.


मर्सिडीज हिट एंड रन केस में पिता की मौन सहमति 


इस दौरान ट्रिब्यूनल ने कहा कि आरोपी के पिता मनोज अग्रवाल ने जानबूझकर अपने बेटे के अवैध व्यवहार को बढ़ावा दिया, क्योंकि उन्होंने सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों को अनदेखा किया. उन्होंने अपने नाबालिग बेटे को मर्सिडीज चलाने से रोकने के बजाय, उसे अनदेखा करना चुना, जो उसकी ओर से मौन सहमति को दर्शाता है. दुर्घटना के समय वह घर पर ही था, इसलिए अपने बेटे को मौज-मस्ती के लिए घर से कार ले जाने से रोकना और भी जरूरी था.


जानिए क्या है पूरा मामला?


4 अप्रैल 2016 को दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में तेज रफ्तार मर्सिडीज की टक्कर से पीड़ित सिद्धार्थ शर्मा की मौत हो गई थी. वहीं, ये पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी. दरअसल, पीड़ित सिद्धार्थ नूडल स्टैंड से सामान खरीदकर घर जा रहा था. जब उसे एहसास हुआ कि कार की गति धीमी नहीं हो रही है, तो शर्मा ने बचने की कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरह से घायल हो गया. गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई और उसके अगले टायर फटने के कारण रुक गई.


वहीं, आरोपी ने कार छोड़ दी और अपने दोस्तों के साथ तुरंत भाग गया. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी एक्सीडेंटल रिपोर्ट में भी कहा कि गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से चलाई जा रही थी. जिसके कारण टक्कर लगने के बाद शर्मा 15-20 फीट हवा में उछल गए और बाद में उनकी मौत हो गई.


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