नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या 20 हजार के पार कर गई है. पिछले 24 घंटे में कोरोना के 990 नए मामले सामने आए और 268 लोग ठीक हुए हैं. नए मामलों के सामने आने के साथ ही संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 20834 हो गई है. दिल्ली में अब तक कुल 8746 लोग ठीक हो चुके हैं. आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में कोरोना वायरस से अब तक कुल 523 लोगों की मौत हो चुकी है. कुल मामलों में एक्टिव केस 11565 हैं.
दिल्ली में सैलून को खोलने की इजाजत, स्पा फिलहाल बंद रहेंगे
वहीं सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दो महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद दिल्ली में नाई की दुकानें और सैलून फिर खुलेंगे जबकि स्पा फिलहाल बंद रहेंगे और कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक रहेगा. उन्होंने कहा कि चार-पहिया, दो-पहिया वाहनों, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा और दूसरे वाहनों में सवार होने वाले लोगों की संख्या को लेकर भी अब कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
सीएम ने कहा कि अब तक, बाजारों में दुकानों को ऑड-ईवेन योजना के आधार पर खोलने की अनुमति दी जा रही थी लेकिन केन्द्र के नए दिशा-निर्देशों में इस तरह के प्रतिबंधों का उल्लेख नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि अब सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है. मुख्य सचिव विजय देव द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार यदि दुकान के बाहर एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने के नियम का पालन नहीं किया जाता है तो अधिकारी उस दुकान को बंद करा देंगे.
इस आदेश के मुताबिक सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, शॉपिंग मॉल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम बंद ही रहेंगे. होटल और गेस्ट हाउस भी बंद रहेंगी लेकिन जिनका संबंध सरकारी सेवाओं से होगा,वे इस पाबंदी से मुक्त रहेंगी. रेस्तरां को केवल डिलीवरी और खाने-पीने की चीजें पैक कराकर देने की अनुमति होगी. वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी.
एक अधिकारी ने कहा कि आठ जून को जब अनलॉक-1 प्रभावी होगा, तब शहर में और गतिविधियों की इजाजत देते हुए नए आदेश जारी किये जाएंगे. दिल्ली मेट्रो की सेवाएं निलंबित रहेंगी. ये घोषणाएं तब की गयी हैं जब देश चरणबद्ध तरीके से कोविड-19 लॉकडाउन से बाहर आ रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार केंद्र द्वारा दी गयी रियायतें लागू करेगी. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में उद्योगों के कामकाज पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. आदेश में कहा गया है, ‘‘कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन बना रहेगा. जिलाधिकारी कंटेनमेंट जोन को तय करेंगे..... इन जोन में केवल जरूरी गतिविधियों की इजाजत होगी.’’
आदेश के मुताबिक सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक और धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य जमावड़े पर पाबंदी रहेगी. सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. बसों में 20 ही यात्रियों के सवार होने संबंधी कदम एक दूसरे से दूरी बना कर रखने के लिए जारी रहेगा. सचिव ने आदेश में कहा, ‘‘बसों के अलावा, अन्य साधनों से यात्रियों का आना-जाना तो होगा लेकिन हर यात्री के उतरने ड्राइवर बैठने की जगह को संक्रमण मुक्त करेगा.’’ जहां भी निर्माणस्थल पर श्रमिक उपलब्ध होंगे या दिल्ली के अंदर से ही लाये जा सकेंगे तभी निर्माण कार्य की अनुमति होगी.
विवाह कार्यक्रम में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी जबकि अंत्येष्टि में 20 लोग शामिल हो सकेंगे. सरकारी आदेश के अनुसार, रेसीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन किसी व्यक्ति को अपना कार्य करने से नहीं रोकेगा, बशर्ते नये दिशा-निर्देशों में उसकी अनुमति हो. आदेश में कहा गया है, ‘‘रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कोई भी कहीं आ-जा नहीं सकेगा. जरूरी सेवाएं अपवाद होंगी.’’ उसमें कहा गया है, ‘‘65 साल से अधिक उम्र के लोगों, अन्य बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों में रहने की सलाह है, वे बस जरूरी एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों से बाहर निकल सकते हैं.’’