दिल्ली: AAP के बागी विधायक कपिल मिश्रा को विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्य घोषित किया
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बागी विधायक कपिल मिश्रा को आयोग्य घोषित कर दिया गया है. दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने मिश्रा को 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया.
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने बागी आप विधायक कपिल मिश्रा को दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया है. सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मिश्रा को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया गया है, जिसे आम तौर पर 'दल-बदल विरोधी कानून' के नाम से जाना जाता है.
उन्होंने बताया कि करावल नगर से विधायक को अयोग्य घोषित करने के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ने एक आदेश जारी किया है.
Kapil Mishra, MLA from Delhi's Karawal Nagar disqualified from Legislative Assembly of Delhi on the grounds of defection. (file pic) pic.twitter.com/M39h4flRAz
— ANI (@ANI) August 2, 2019
इसी बीच राज्य सरकार ने जानकारी दी कि दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होकर 26 अगस्त तक चलेगा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में 22 अगस्त से सत्र शुरू करने की मंजूरी दी गई. अगर सत्र की अवधि नहीं बढ़ी तो मानसून सत्र के दौरान तीन बैठकें होंगी, क्योंकि 24 अगस्त और 25 अगस्त को शनिवार और रविवार है.
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