नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने बागी आप विधायक कपिल मिश्रा को दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया है. सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मिश्रा को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया गया है, जिसे आम तौर पर 'दल-बदल विरोधी कानून' के नाम से जाना जाता है.


उन्होंने बताया कि करावल नगर से विधायक को अयोग्य घोषित करने के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ने एक आदेश जारी किया है.





इसी बीच राज्य सरकार ने जानकारी दी कि दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होकर 26 अगस्त तक चलेगा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में 22 अगस्त से सत्र शुरू करने की मंजूरी दी गई. अगर सत्र की अवधि नहीं बढ़ी तो मानसून सत्र के दौरान तीन बैठकें होंगी, क्योंकि 24 अगस्त और 25 अगस्त को शनिवार और रविवार है.


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