Delhi Air Quality: दिल्ली की हवा की क्वालिटी फिर से दिन-दिन खराब होती जा रही है और कहा जा रहा है कि शनिवार तक दिल्ली-एनसीआर में हवा "बहुत खराब श्रेणी" में पहुंच जाएगी. वायु गुणवत्ता की भविष्यवाणी के साथ, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बुधवार को अधिकारियों को जीआरएपी के दूसरे चरण को लागू करने का निर्देश दिया, जिसमें होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में कोयले और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है.


इसके साथ ही आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, डीजल जनरेटर के उपयोग पर भी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण दो के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो कि स्थिति की गंभीरता के अनुसार राजधानी और इसके आसपास के वायु प्रदूषण विरोधी उपायों के लिए जरूरी है.


चार श्रेणियों में बांटी गई है एयर क्वालिटी


GRAP को दिल्ली में एयर क्वालिटी के हिसाब से चार चरणों में बांटा गया है. 'खराब' वायु गुणवत्ता (AQI 201-300) के मामले में पहला चरण; 'बहुत खराब' वायु गुणवत्ता (एक्यूआई 301-400) के लिए चरण दो; 'गंभीर' वायु गुणवत्ता (एक्यूआई 401-450) के लिए चरण तीन; और 'गंभीर प्लस' (एक्यूआई>450) के लिए चरण चार, ये चार श्रेणिया बनाई गईं हैं.


शनिवार तक एयर क्वालिटी सबसे खराब श्रेणी में जा सकती है


जीआरएपी के तहत कार्रवाई करने के लिए गठित उप-समिति ने बुधवार को एक बैठक में दिल्ली में विभिन्न इलाकों में वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा की.इस समीक्षा बैठक में यह नोट किया गया कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में गिरावट जारी रहने का पूर्वानुमान है. वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 22 अक्टूबर से 'बहुत खराब' श्रेणी में जा सकता है, क्योंकि हवा शांत रहने और राजधानी में स्थिर वायुमंडलीय स्थिति की भविष्यवाणी की गई है. 


 एनसीआर में भी लागू करना होगा जीआरएपी का दूसरा चरण


"इसके अलावा, 24 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार भी है इससे स्थिति और खराब होने की उम्मीद है. इसलिए, हवा की गुणवत्ता को और खराब होने से रोकने के प्रयास में, उपसमिति ने फैसला किया कि जीआरएपी के चरण II के तहत सभी तरह के उपाय किए जाएंगे. इसके साथ ही आदेश दिए गए हैं कि - 'बहुत खराब' ' वायु गुणवत्ता (दिल्ली AQI 3O1-4OO) - चरण I के तहत सभी कार्यों के अलावा, NCR में भी इसे तत्काल प्रभाव से,लागू किया जाए, जिसमें चरण दो के तहत होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में तंदूर सहित कोयले और जलाऊ लकड़ी के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाए.


डीजल जेनरेटर पर लगाया गया प्रतिबंध


राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा से संबंधित गतिविधियों, राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं, दूरसंचार, डेटा सेवाओं, चिकित्सा, रेलवे और मेट्रो रेल सेवाओं, हवाई अड्डों, अंतर-राज्यीय बस टर्मिनलों, सीवेज उपचार से संबंधित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर के उपयोग की अनुमति नहीं है, इसके साथ ही डीजल जेनरेटर के पानी संयंत्र और पानी पंपिंग स्टेशन में भी उपयोग नहीं किया जाए.


चरण दो के तहत किए जाने वाले अन्य उपायों में हर दिन सड़कों की वैक्यूम-आधारित सफाई, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए पानी का छिड़काव और निर्माण और विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करना शामिल है.

बता दें कि दिल्ली में लगातार चौथे दिन बुधवार को वायु गुणवत्ता ‘‘खराब’’ श्रेणी में दर्ज की गयी और मौसम पूर्वानुमान एजेंसियों ने कहा कि यह शनिवार तक ‘‘बहुत खराब’’ श्रेणी में जा सकती है. पिछले 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शाम चार बजे 228 दर्ज किया गया.