इंटरनेशनल पैसेंजर के लिए जरूरी होगा 7 दिनों का इंस्टीट्यूशनल क्वॉरंटीन, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की गाइडलाइंस
दिल्ली हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए खुद के खर्चे पर सात दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वॉरंटीन और इसके बाद सात दिन होम क्वॉरंटीन जरूरी होगा.
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नई दिल्ली: कोरोना महामारी के दौरान घरेलू या अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से यात्रा करने की योजना बनाने वाले यात्री जो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेंगे, उन्हें सात दिन इंस्टीट्यूशनल क्वॉरंटीन और बाद में सात दिन होम क्वॉरंटीन में रहना पड़ेगा. यह नया डेवलपमेंट यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार के एहतियाती कदम के तौर पर आया है.
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों के लिए क्वॉरंटीन गाइडलाइंस
सरकार के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में रहने की योजना बनाने वाले यात्रियों को अनिवार्य स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा. जिसमें एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिशियल (एपीएचओ) द्वारा प्राइमरी स्क्रीनिंग है. इसमें अत्यधिक सटीक, मास स्क्रीनिंग कैमरे की थर्मल माउंटेड स्क्रीनिंग शामिल है.
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— Delhi Airport (@DelhiAirport) July 6, 2020
अथॉरिटी के अनुसार हेल्थ का सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म सभी यात्रियों द्वारा डुप्लिकेट में भी भरे जाने चाहिए जो कि उनके अराइवल पर क्लेक्ट किए जाएंगे. पहले फेज के बाद यात्रियों को दिल्ली सरकार की एक सैकंडरी स्क्रीनिंग से गुजरना होगा जिसके बाद उन्हें स्वीकृत क्वॉरंटीन लोकेशन पर जाने की अनुमति दी जाएगी. यात्रियों को देश में उतरने के पहले हवाई अड्डे वाले शहर में ही क्वॉरंटीन करने की सलाह दी गई है.
एक्सेप्शन फॉर्म के बाद ही छूट
अधिकारियों ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि एक्सेप्शन की मांग करने वाले यात्रियों को एक्सेप्शन फॉर्म भरना होगा और अराइवल टर्मिनल के अंदर अधिकारियों के साथ मामले पर चर्चा करनी होगी. यदि दिल्ली में क्वॉरंटीन एक्सेप्शन है और वे दूसरे राज्य जाना चाहते हैं तो उन्हें सरकारी अधिकारियों के साथ संबंधित राज्य में पहुंचने पर क्वॉरंटीन की व्यवस्था करनी होगी.
भारत सरकार चार विशिष्ट श्रेणियों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वॉरंटीन से छूट दे सकती है जिसमें गर्भवती महिला, परिवार में मृत्यु होने, गंभीर बीमारी से पीड़ित होने या 10 साल से कम उम्र के बच्चों के माता-पिता शामिल हैं.
घरेलू यात्रियों के लिए क्वॉरंटीन गाइडलाइंस
गाइडलाइंस के अनुसार, घरेलू उड़ानों से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले यात्रियों को अनिवार्य थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा. केवल ऐसिम्प्टमैटिक पैसेंजर्स को हवाई अड्डे से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी और सात दिनों तक होम क्वॉरंटीन में रहना होगा.
ट्राजिट फ्लाइट वाले यात्री डोमस्टिक फ्लाइट ट्रांसफर एरिया या डिपार्चर चेक-इन में जा सकते हैं. अगली फ्लाइट के लिए हवाई अड्डे पर फिर से प्रवेश करने से पहले उन्हें डिपार्चर गेट पर अनिवार्य टेम्परेचर चैकिंग से गुजरना होगा.
सिम्प्टमैटिक पैसेंजर्स को संबंधित एयरलाइन अधिकारियों द्वारा टर्मिनल बिल्डिंग के पास स्थित कंटेनमेंट जोन भेजा जाएगा. बाद में सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार उन्हें कोविड-19 जांच के लिए अस्पताल या मेंडिकल सेंटर्स में भेजा जाएगा.
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