Delhi News: बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार-पहिया वाहनों के मालिक अब अपने वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर निकाल सकेंगे, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच उन पर लगाए गए प्रतिबंध रविवार को खत्म हो गए. हालांकि, दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि पाबंदियां जारी रहनी चाहिए या नहीं, इस पर फैसला लेने के लिए सोमवार को बैठक होगी.


दिल्ली सरकार के अधिकारी ने बताया, "प्रतिबंध 13 नवंबर तक लागू थे और उन्हें अभी तक बढ़ाया नहीं गया है. शहर में पिछले चार दिनों में एक्यूआई (वायु गुणवत्ता सूचकांक) स्थिर रहा है. क्या किया जाना चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए सोमवार को एक बैठक है."


हवा का स्तर अभी भी बहुत खराब


दिल्ली में आज से बीएस-4 डीजल और बीएस-3 पेट्रोल गाड़ियां चल सकेंगी, लेकिन प्रदूषण के स्तर में कोई खास सुधार नहीं हुआ है. हवा की गुणवत्ता रविवार को 303 की AQI रीडिंग के साथ "बहुत खराब" श्रेणी में रही. दिल्ली का PM2. 5 बढ़कर 24% हो गया है. अगले दो दिनों तक हवा "बहुत खराब" रहने की उम्मीद है.


बता दें कि पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीते सोमवार को कहा था, "दिल्ली में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चारपहिया वाहनों पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंध रहेगा." इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने सोमवार को एक आदेश में कहा था कि नियम का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाते पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.


आदेश में यह भी बताया गया कि आपातकालीन सेवाओं और सरकार और चुनाव संबंधी कार्यों के लिए तैनात वाहन प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे. परिवहन विभाग ने अपने आदेश में कहा था, "संशोधित जीआरएपी के चरण III के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार, बीएस- III पेट्रोल और बीएस- IV डीजल हल्के मोटर वाहनों (चार पहिया वाहनों) को चलाने पर प्रतिबंध होगा. यह निर्देश 13 नवंबर तक लागू रहेंगे."


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