नई दिल्लीः सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए वाड्रा को विदेश जाने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने उन्हें 6 हफ्ते के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है. रॉबर्ट वाड्रा ने कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर मांग की थी कि उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जाए. जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.


इससे पहले कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया था. पिछली सुनवाई के दौरान वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने केस का हवाला देते हुए उन्हें विदेश जाने की अनुमति देने कि गुजारिश की थी.


'वाड्रा देश छोड़कर नहीं भाग सकते हैं'


वकील तुलसी का कहना था कि रॉबर्ट वाड्रा को मेडिकल ग्राउंड पर विदेश जाने की अनुमति मिलनी चाहिए. बता दें कि वाड्रा की बड़ी आंत में ट्यूमर है.


तुलसी ने कहा कि वाड्रा हमेशा जांच में सहयोग करते रहे हैं. यहां तक कि जब वो लंदन में अपनी मां का इलाज करवा रहे थे और 6 सप्ताह से लंदन में थे और जैसे ही उन्हें ईडी की कार्रवाई के बारे में पता चला वो बिना किसी वॉरंट या समन के भारत वापस आए और ईडी के सामने पेश हुए ऐसे में ईडी को उनके भाग जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए.


वाड्रा पर है मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप


रॉबर्ट वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप है. इस मामले में ईडी जांच में जुटी हुई है. वाड्रा के ऊपर लंदन स्थित 12, ब्रायंस्टन स्क्वायर में 19 लाख पाउंड में संपत्ति की खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है. इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने एक अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा को 5 लाख रुपए के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी थी.


मनी लॉन्ड्रिंग मामला: पूछताछ के लिए ED के सामने पेश नहीं हुए रॉबर्ट वाड्रा