नई दिल्ली: दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना' की शुरूआत की.


योजना के तहत कोरोना से जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को एकमुश्त 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी और उनके आश्रित को हर महीने 2,500 रुपये दिए जाएंगे. साथ ही अनाथ हुए बच्चों को 25 साल की उम्र तक हर महीने 2,500 रुपये दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि हम लोगों के आवेदन करने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि उनके घर जाकर खुद फॉर्म भरवाएंगे. अगर कागज पूरे नहीं हैं, तो उसे बनवाने की जिम्मेदारी भी प्रतिनिधि की होगी.


मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने योजना के पोर्टल को लॉन्च कर कहा कि हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से पिछले डेढ़ साल से पूरी मानव जाति कोरोना महामारी से पीड़ित है. पिछले डेढ़ साल से केवल भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस महामारी का प्रकोप है. हमारे देश के अंदर दो लहर आ चुकी हैं. पहली लहर पिछले साल आई थी और दूसरी लहर अभी अप्रैल के महीने में आई थी. देश के लिए यह दो लहर हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए यह चौथी लहर थी. दिल्ली की यह चौथी लहर बहुत ज्यादा तेजी से फैली और इससे बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए. शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा होगा, जिसमें किसी न किसी को इस चौथी लहर के दौरान कोरोना न हुआ हो और इस दौरान बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई.


सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें बच्चे अनाथ हो गए, अब उन बच्चों को पालने वाला कोई नहीं है. परिवार का जो कमाने वाला सदस्य था, उनकी मृत्यु हो गई और अब घर चलाने वाला कोई नहीं है. ऐसे में एक जिम्मेदार और संवेदनशील सरकार होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि इस मुसीबत के मौके पर हम उन सब लोगों का साथ दें, उनके साथ खड़े हों और हमसे जो कुछ बन सकता है, हम उनके लिए करें. इस संबंध में हमने अधिकारियों और लोगों के साथ चर्चा की और यह योजना बनकर तैयार हुई. योजना के तहत तय हुआ कि ऐसे हर व्यक्ति के परिवार को 50 हजार रुपये की एकमुश्त राशि दी जाए. इसके साथ ही, जिन लोगों के घरों में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है, उन लोगों को हर महीने एक निश्चित राशि का एक सहारा दिया जाए.


लाभार्थियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए दो तरह से आवेदन किया जा सकता है. एक तरीका यह है कि लोग खुद भी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और दूसरा यह कि जिन-जिन लोगों के घर में मौत हुई है, उन सभी लोगों के घरों में दिल्ली सरकार का एक प्रतिनिधि जाएगा और वह प्रतिनिधि उन लोगों से यह फॉर्म भरवा कर रजिस्ट्रेशन करवाएगा.


सीएम ने लोगों के घर जाने वाले सभी प्रतिनिधियों को निर्देश देते हुए कहा कि जब आप लोगों के घर जाएंगे, तो आपको उनकी छानबीन नहीं करनी है और न ही उनके कागजों में कमी निकालनी है. हम उनके घर उनका काम करने जा रहे हैं, अगर उनके पास किसी कागज की कमी है, तो वह कागज बनवाने की जिम्मेदारी उनके घर जाने वाले प्रतिनिधि की है. कागज बनवाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है. सभी प्रतिनिधि वह सब नोट करके लाएंगे.


योजना का लाभ लेने के लिए कैसे करें आवेदन?


- यदि आवेदक दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, तो आवेदक आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सिटीजन कार्नर (नागरिक कोने) में पोर्टल पर ‘नए उपयोगकर्ता’ के रूप में पंजीकृत होगा


- इसके बाद आवेदक पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए पंजीकरण आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ‘पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन’ से लॉगिन करेगा


- आवेदक पात्रता मानदंड और दिशानिर्देशों को ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना’ के तहत ‘आवेदन कैसे करें- पात्रता मानदंड और दिशानिर्देश’ खंड का अच्छी तरह अध्ययन करें.


- पात्र व्यक्ति उस योजना के घटक का चयन करेगा, जिसके लिए वह दिए गए लिंक पर क्लिक करके आवेदन करना चाहता है


- घटक (ए) मृतक के परिवार को मासिक वित्तीय सहायता और/या घटक (बी) मृतक परिवार को 50 हजार रुपये की राशि का एकमुश्त अनुग्रह भुगतान.


- आवेदक उसमें उल्लिखित निर्देशों का पालन करें और आवेदन पत्र भरें.


- आवेदक सभी प्रकार से आवेदन पत्र को पूरा करेंगे और प्रदान की गई जानकारी सही हो.


- आवेदक को आवेदन पत्र में उल्लिखित सहायक दस्तावेजों की प्रति अपलोड करनी होगी.


- आवेदक सब्मिट बटन पर क्लिक करके आवेदन जमा करेंगे.


- यदि कोई आवेदक पात्र है और योजना के किसी अन्य घटक के लिए आवेदन करना चाहता है, तो आवेदक उसी के अनुसार दूसरे घटक के लिंक पर क्लिक करेगा और उपरोक्त चरणों को दोहराएगा.


- एक बार आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाने के बाद, एसडीएम के कार्यालय से एक सरकारी प्रतिनिधि आवेदक के जरिए दी गई जानकारी के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने की तारीख से एक सप्ताह के अंदर उसके घर जाएगा और आवेदक के जरिए दी गई जानकारी के सत्यापन के लिए और आवेदन प्रसंस्करण के लिए आवश्यक अतिरिक्त जानकारी और दस्तावेजों (यदि कोई हो) को एकत्र करने में मदद करेगा.


- आवेदन भरने और दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए सहायता, एसडीएम कार्यालय और सर्वेक्षणकर्ताओं की एक टीम (एसडीएम द्वारा नामित) द्वारा दी जाएगी, जो आवेदकों के घर जाएंगे.


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