Delhi Chief Secretary Assault Case: दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री समेत आम आदमी पार्टी के 9 नेताओं को आरोप मुक्त करार दिया.


दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने फरवरी 2018 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कुल 11 नेताओं पर मारपीट का आरोप लगाया था. उसी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आज सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदया को आरोप मुक्त करार दिया है. वहीं उन्हीं की पार्टी के दो विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश भी दिया.


अदालत के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी सरकार में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है. मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बदनाम करने के लिए केंद्र सरकार के इशारे पर यह साजिश रची गई थी लेकिन आज अदालत के फैसले के बाद वो झूठ बेनकाब हो गया है. हालांकि बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा लगाए जा रहे इन आरोपों को सिरे से नकारा गया है.


बीजेपी का पलटवार


बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि अदालत के इस आदेश से साफ है कि अंशु प्रकाश ने जो आरोप लगाए थे वह गलत नहीं थे क्योंकि अदालत ने भले ही अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोप मुक्त करार दिया हो लेकिन अपने उसी फैसले में अदालत में अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश भी दिया है. जिसका मतलब है कि उस रात अंशु प्रकाश के साथ मारपीट हुई थी और अदालत ने भी शुरुआती तौर पर यह माना है.


बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने फरवरी 2018 में दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर सीएम आवास में बुलाकर उनके साथ अभद्र व्यवहार करने और मारपीट करने का आरोप लगाया था. जिसके बाद पुलिस ने अंशु प्रकाश की शिकायत पर मामला दर्ज किया था और अदालत में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री समेत आम आदमी पार्टी के 11 नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी.



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