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दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति के मामले पर SC में हुई सुनवाई, कोर्ट ने कहा- केंद्र सेवा विस्तार देने का प्रावधान दिखाए

Supreme Court News: दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार 30 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं. केंद्र सरकार नरेश कुमार को कुछ दिनों का सेवा विस्तार देना चाहती है, जबकि दिल्ली सरकार को इस कदम पर आपत्ति है.

Delhi Chief Secretary Appointment: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (28 नवंबर) को दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति वाले मामले पर सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत में सुनवाई बुधवार (29 नवंबर) को भी जारी रहेगी.

कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र 30 नवंबर को रिटायर होने जा रहे मौजूदा चीफ सेक्रेट्री नरेश कुमार को सेवा विस्तार देना चाहता है तो वह प्रावधान दिखाए, जिसके तहत ऐसा किया जा सकता है. इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह दिल्ली सरकार को इस पद के लिए संभावित अधिकारियों के नाम सौंप कर उसकी सहमति ले.

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा?

केंद्र सरकार ने मंगलवार को कोर्ट को बताया कि वह नरेश कुमार को कुछ दिनों का सेवा विस्तार देने जा रही है. जब नए चीफ सेक्रेट्री की नियुक्ति का मौका आएगा, तब दिल्ली सरकार को संभावित अधिकारियों के नाम सौंपे जाएंगे और उससे चर्चा की जाएगी.

वकील अभिषेक मनु सिंघवी की आपत्ति के बाद कोर्ट ने ये कहा

दिल्ली के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की आपत्ति के बाद कोर्ट ने कहा, ''दिल्ली सरकार को इस अधिकारी को सेवा विस्तार देने पर आपत्ति है. ऐसे में इन्हें सेवा विस्तार न दें. आप चाहें तो बिना दिल्ली सरकार को संभावित नाम सौंपे, सीधे किसी और अधिकारी की नियुक्ति कर दीजिए.''

यह भी पढ़ें- पति-पत्नी के बीच ADHAAR का सीक्रेट? कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया सवाल का जवाब

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