Delhi Violence: हिंसा प्रभावितों के लिए अलग-अलग मुआवजे का केजरीवाल ने किया एलान, प्राइवेट अस्पतालों में घायलों का होगा मुफ्त इलाज
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन इलाकों में कर्फ्यू लगा है वहां खाना पहुंचाने का काम सरकार ने शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि इसके लिए स्थानीय नेताओं और एनजीओ की मदद ली जा रही है.
नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा में घायल हुए जिन लोगों का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसका खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका एलान किया. इसके साथ ही हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के 'फरिश्ते' स्कीम के तहत घायल लोग किसी भी प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त में अपना इलाज करा सकते हैं. आज शाम तक आदेश जारी हो जाएंगे.
अरविंद केजरीवाल ने हिंसा में हुए नुकसान के लिए अलग-अलग मुआवजे का एलान किया. उन्होंने जानकारी दी कि एक एप भी डेवलप किया जा रहा है, जो एक दो दिन में जारी कर दिया जाएगा. इसके जरिए लोग अपना क्लेम कर सकते हैं. इसके बाद उन्हें बुलाकर सारे कागजात भरवा लिए जाएंगे.
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें दिल्ली सरकार दो लाख रुपये देगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार आगजनी, हिंसा के दौरान जले कागजात फिर से हासिल करने के वास्ते लोगों के लिए स्पेशल कैंप लगाएगी. उन्होंने कहा कि राहत के लिए कई सारे कदम उठाने के फैसले लिए गए हैं. जिन इलाकों में कर्फ्यू लगा है, वहां लोगों को दिक्कत हो रही है. ऐसे में दिल्ली सरकार ने उन्हें खाना पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है. इसमें एनजीओ की मदद ली जा रही है. लोकल नेताओं की भी मदद ली जा रही है. दिल्ली सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया.
दिल्ली सरकार का एलान
जिनकी मौत हो गई, उनके परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा गंभीर रूप में घायल होने वालों को दो लाख रुपये का मुआवजा जो इसमें दिव्यांग हो गए उन्हें पांच लाख रुपये का मुआवजा मामूली रूप से घायलों को 20 हजार रुपये का मुआवजा अगर कोई अनाथ हुआ है तो 3 लाख रुपये का मुआवजा जानवरों के नुकसान पर प्रति जानवर पांच हजार का मुआवजा रिक्शा को हुए नुकसान पर 25 हजार रुपये का मुआवजा ई-रिक्शा के केस में 50 हजार रुपये का मुआवजा पूरी तरह से जले हुए घर के लिए पांच लाख रुपये का मुआवजा अगर कोई किरायदार था तो एक लाख रुपये और चार लाख रुपये मकान मालिक को अगर घर डैमेज हुआ है तो ढाई लाख रुपये का मुआवजा दुकान और कॉमर्शियल नुकसान के लिए पांच लाख रुपये का मुआवजा जिन लोगों के घर पूरी तरह से जल गए या फिर आंशिक रूप से जल गए और उनको तुरंत राहत की जरूरत है, क्योंकि कागजी कार्रवाई में समय लग सकता है. ऐसे में तुंरत 25 हजार रुपये दिए जाएंगे.