Arvind Kejriwal Bail Plea Hearing: दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज यानी गुरुवार (20 जून 2024) का दिन काफी अहम है. राउज एवेन्यू कोर्ट गुरुवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा.


इससे पहले इस मामले में बुधवार (19 जून 2024) को सुनवाई हुई. सुवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी. केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया गया था. उनकी न्यायिक हिरासत बुधवार को समाप्त होने वाली थी.


क्या बोले सीएम केजरीवाल के वकील?


बुधवार को सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल के वकील ने सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बयान का हवाला दिया, रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा रेड्डी इस मामले में सरकारी गवाह हैं. उन्होंने कहा कि उनसे (रेड्डी) खास तौर पर मेरे (केजरीवाल) बारे में पूछा गया. उन्होंने मेरे बारे में बयान दिया, फिर उनके बेटे को अंतरिम जमानत मिल गई. बाद में उन्हें माफी दे दी गई.


एएसजी ने अपनी दलील में क्या कहा?


ईडी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने जमानत याचिका का विरोध किया. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप हैं. तमाम दलीलों को सुनने के बाद जज ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी. हालांकि जमानत पर गुरुवार को भी सुनवाई होगी.


21 दिनों के लिए बाहर आए थे केजरीवाल


अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इस गिरफ्तारी को सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी और कहा कि वो दो जून को सरेंडर करें.


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