Delhi coaching accident: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में राउ IAS स्टडी सर्कल में हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार चार सह-मालिकों ने जमानत की याचिका दायर की थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने दो अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी दिया था. 



इसी बीच जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान CBI के वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले में अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है. FIR दर्ज करने प्रक्रिया जारी है. राउज ऐवन्यू कोर्ट ने मामले में CBI को नोटिस जारी किया है. इस मामले पर 9 अगस्त को अगली सुनवाई होगी. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजू बजाज चांदना चारों की जमानत याचिका पर सुनवाई की. 


'सीबीआई कोर्ट में दाखिल करने को कहा था'


इससे पहले चारों सह मालिकों की जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने कहा, 'यह मामला अब सीबीआई को ट्रांसफर किया जा चुका है. इसी वजह से याचिका को सीबीआई कोर्ट में दाखिल करें. तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह ने जमानत याचिका दायर की थी. बता दें कि इस मामले में सेशंस कोर्ट पहले ही थार चालक मनुज कथूरिया को को जमानत दे चुकी है. 


7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस


दिल्ली पुलिस ने 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद पुलिस ने चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था. अब तक इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.  


इनके अलावा दिल्ली पुलिस ने बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करनेवाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है.  भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है.