SC on Delhi Coaching Centre Tragedy: दिल्ली में छात्रों की जान से खिलवाड़ कर चलाए जा रहे कोचिंग संस्थानों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है. कोर्ट ने मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के कोचिंग सेंटर डेथ चैंबर बन गए हैं. दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग में जून 2023 में आग लग गई थी. इससे बचने की कोशिश में कई छात्र घायल हुए थे. 


इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने फायर सेफ्टी रूल्स के पालन का आदेश दिया था. इस साल मई में आए इस आदेश में हाई कोर्ट ने कहा था कि जो कोचिंग संस्थान अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे उन्हें बंद कर दिया जाए. हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि जिन इमारतों में कोचिंग चल रहे हैं, उन्हें एजुकेशनल बिल्डिंग मान कर उसी के मुताबिक अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करवाया जाए. 


आदेश का पालन करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट आने पर जज हुए हैरान


हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम का संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने इस बात पर हैरानी जताई कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने की बजाय संगठन यहां आ गया. याचिकाकर्ता के लिए पेश वकील ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन जजों ने उनकी बात सुनने से मना कर दिया. 


डेथ चेंबर बन गए कोचिंग सेंटर: सुप्रीम कोर्ट


जजों ने हाल ही में हुए राजिंदर नगर कोचिंग हादसे का उल्लेख किया. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "हमने देखा है कि किस तरह अपना भविष्य बनाने के लिए मेहनत कर रहे छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी." बेंच की फटकार के बाद भी वकील ने अपनी याचिका में लिखी कुछ बातों को रखने की कोशिश की. 


इस पर बेंच ने कोचिंग फेडरेशन पर 1 लाख रुपए का हर्जाना लगा दिया. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, "कोचिंग सेंटर डेथ चेंबर बन गए हैं. अगर सुरक्षा मानक पूरे न कर सकें तो उन्हें ऑनलाइन चलाना बेहतर होगा." मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.


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