नई दिल्ली: नए मोटर व्‍हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक फाइन कई गुना बढ़ाए जाने के विरोध में कॉमर्शियल वाहन मालिकों ने आज देशभर में हड़ताल का ऐलान किया है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने केंद्र सरकार से एक्ट में हाल में किए गए बदलावों को वापस लेने की मांग की है और ट्रैफिक जुर्माने में कई गुना बढ़ोत्तरी के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए देशभर में आज हड़ताल की घोषणा की है. उन्होंने निजी वाहनों के मालिकों, वैन और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों से भी हड़ताल को समर्थन की अपील की है.


नोएडा के कुछ स्कूलों में 5वीं क्लास तक की छुट्टी


हड़ताल को देखते हुए नोएडा के कुछ स्कूलों ने आज 5वीं तक के छात्रों के लिए छुट्टी का ऐलान किया है. नोएडा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी ट्रैफिक जुर्माना बढ़ाए जाने के खिलाफ आज होने वाली हड़ताल में शामिल होने का ऐलान किया है. दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में ट्रकों, बसों और अन्य कॉमर्शियल वाहनों के मालिक पहले से ही नए मोटर व्‍हीकल एक्ट का विरोध कर रहे हैं.


हड़ताल में दिल्ली और एनसीआर की 49 ट्रांसपोर्ट यूनियन शामिल होंगे. दूसरी तरफ, हरियाणा में ट्रक मालिकों और ड्राइवरों ने बुधवार को दिल्ली तक विरोध मार्च निकालने का फैसला किया है.



नए मोटर व्हीकल एक्ट में किस नियम को तोड़ने पर कितना जुर्माना?




  • बिना हेलमेट पहले 200 रुपये लगते थे जो अब बढ़कर 1000 हो गए हैं. साथ ही तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा.

  • बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर पहले अधिकतम 500 रुपये का जुर्माना था अब ये 5000 हो गया है.

  • बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 1000 था जो दो हजार हो गया है.

  • पॉल्युशन सर्टिफिकेट नहीं है तो पहले मात्र 100 रुपये लगते थे अब 500 रूपये का सीधा जुर्माना लगेगा.

  • बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर पहले 100 रुपये जुर्माना था अब ये 1000 रुपये हो गया है.

  • शराब पीकर गाड़ी चलाई तो पहले 2000 जुर्माना था अब दस हजार रूपये देना पड़ सकता है.

  • मोबाइल पर बात करते पकड़े गए तो 1000 की जगह 5000 रुपये जुर्माना हो सकता है.

  • ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़कर 5 हजार हुआ.

  • बिना परमिट गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 5 हजार था जो अब 10 हजार हो गया है.

  • इमरजेंसी वाहनों को जगह ना देने पर 10 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है.

  • सड़क पर गलत साइड गाड़ी चलाने पर पहले 100 रुपये जुर्माना था जो अब बढ़कर 5000 हो गया है.

  • रेड लाइट जम्प पर पहले 100 रुपये जुर्माना था अब कम से कम 1000 रुपये देने होंगे. रेड लाइट जम्प में दूसरी बार पकड़े जाने पर 2000 से 10 हजार तक का जुर्माना लग सकता है.

  • नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 25,000 रुपये जुर्माने के साथ-साथ तीन साल तक की सजा हो सकती है. इसके साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और गाड़ी के मालिक और नाबालिग के अभिभावक को दोषी माना जाएगा. नाबालिग का 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं बनेगा.



बता दें कि संसद ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 को जुलाई में पारित किया था. इसमें सड़क यातायात नियमनों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना और उल्लंघनों के लिए सख्त जुर्माने लगाने आदि की बात कही गई थी. यह विधेयक सड़क सुरक्षा को सुधारने के प्रयासों के तहत लाया गया था. यातायात पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़े के मुताबिक उसने बिल प्रभावी होने के पहले दिन 3,900 चालान काटे.


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