नई दिल्ली: देश के साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है. कोरोना की इस चेन को तोड़ने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला लिया है.


दिल्ली में आज से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. कोरोना मामलों में बढ़ोतरी वाले दूसरे राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पहले ही रात का कर्फ्यू लगाया जा चुका है.


दिल्ली सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक इमरजेंसी सेवाओं और इमरजेंसी सामान को छोड़कर सभी तरह के मूवमेंट पर रोक लगा दी है. इस नाइट कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सेवाओं और इमरजेंसी सामान के मूवमेंट को पूरी तरह छूट दी गयी है. जानें नाइट कर्फ्यू के दौरान किसे छूट मिलेगी?


दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान किसे मिलेगी छूट?




  • नाईट कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी.

  • जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको छूट होगी लेकिन ई-पास लेना होगा.

  • राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के ज़रिए ही मूवमेंट की छूट होगी.

  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी.

  • आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर नर्स पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी.

  • वैध टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी.

  • गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी.

  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है.

  • जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को छूट दी जाएगी.

  • दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि यह लोगों की मूवमेंट को लेकर है ना कि जरूरी सामान और जरूरी सेवाओं को लेकर.


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