नई दिल्लीः दिल्ली में लगातार कम हो रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से लोगों के लिए नियमों में थोड़ी राहत दी गई है. सरकार की ओर से दिशानिर्देश जारी कर शादियों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम लोगों के जमा होने की संख्या बढ़ा दी गई है. दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक किसी भी समारोह में अधिकत्म 50 फीसदी लेकिन 200 से कम लोगों को जमा होने की छूट मिली है. सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अगर जगह खुली हुई है तो अधिकतम लोगों की संख्या की कोई लिमिट नहीं तय की गई है.


केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है. अपने प्रोसीजर में दिल्ली सरकार ने जिन चीजों की इजाजत दी है उसमें सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और स्टेडियम खोलने की भी इजाजत दी गई है.


1 सिनेमा हॉल अब अपनी 100% क्षमता के साथ चल सकेंगे यानी सभी सीटों पर दर्शक बैठकर फिल्म देख सकेंगे.


2 स्विमिंग पूल खोलने की इजाजत दी गई.


3 स्पोर्ट्स इवेंट के लिए स्टेडियम खोलने की भी इजाजत दी गई.


4 ट्रेड एग्जीबिशन की भी इजाजत दी गई.


बता दें कि इससे पहले जब दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे थे तब केजरीवाल सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया था कि किसी भी शादी समारोह में 50 से अधिक लोग नहीं शामिल हो सकते हैं. कुवैत पहुंची भारत की कोरोना वैक्सीन की पहली खेप, विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट कर दी जानकारी


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