दिल्ली: आज से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू, जरूरी सेवाओं को छोड़कर रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक मूवमेंट बंद
दिल्ली सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक इमरजेंसी सेवाओं और इमरजेंसी सामान को छोड़कर सभी तरह के मूवमेंट पर रोक लगा दी है. इस नाइट कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सेवाओं और इमरजेंसी सामान के मूवमेंट को पूरी तरह छूट दी गयी है.
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के चलते आज से 30 अप्रैल तक रात का कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है. इसके तहत तत्काल प्रभाव से मंगलवार की रात 10 बजे से इसे लागू भी कर दिया है. अब आज से 30 अप्रैल तक हर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक शहर में कर्फ्यू रहेगा. इससे पहले केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी कोविड -19 की चौथी लहर से गुजर रही है. वैसे सरकार ने लॉकडाउन को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है.
दिल्ली सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक इमरजेंसी सेवाओं और इमरजेंसी सामान को छोड़कर सभी तरह के मूवमेंट पर रोक लगा दी है. इस नाइट कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सेवाओं और इमरजेंसी सामान के मूवमेंट को पूरी तरह छूट दी गयी है. कोरोना मामलों में बढ़ोतरी वाले दूसरे राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पहले ही रात का कर्फ्यू लगाया जा चुका है.
नाइट कर्फ्यू से छूट (वैध आई-कार्ड दिखाकर)
- स्वास्थ्य, आपदा नियंत्रण, पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, जिला प्रशासन, अकाउंट, बिजली विभाग, पानी और साफ सफाई तथा हवाई रेल और बस से जुड़े सरकारी अधिकारी, दिल्ली सरकार के अधिकारी और ऑटोनॉमस बॉडीज व कॉरपोरेशन के सभी कर्मचारियों अधिकारियों को छूट रहेगी
- सभी प्राइवेट मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक आदि से जुड़े लोगों को भी छूट मिलेगी.
- गर्भवती महिला और मरीजों के लिए भी छूट रहेगी
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा जा रहे या वहां से आ रहे लोगों को वैलिड टिकट दिखाने पर छूट मिलेगी
- अन्य देशों के डिप्लोमेट ऑफिस से जुड़े लोगों को वैलिड आईकार्ड दिखाने पर इन पाबंदियों से छूट मिलेगी
- अन्य राज्यों से आ रहे जरूरी और गैर जरूरी सामानों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी. इनके लिए किसी तरह का ई-पास जरूरी नहीं होगा
इनके लिए जरूरी होगी e-paas की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी
- राशन, किराना, फल-सब्जी, दूध, मीट-मछली, पशुओं के खाने की दुकानें, दवा दुकानें
- बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
- इंटरनेट सर्विस, आईटी ब्रॉडकास्टिंग और केबल से जुड़े लोग,
- खाने और दवा जैसी सभी जरूरी सामानों की ई-कॉमर्स डिलीवरी
- पेट्रोल पंप एलपीजी सीएनजी और इसके रिटेल आउटलेट
- पावर जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट
- कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस
- प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस और सभी जरूरी सामानों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
- कोरोना वैक्सीन लगवाने जा रहे लोग
कैसे मिलेगा e-paas?
- दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर जाकर पास के लिए कर सकते हैं आवेदन, जिला प्रशासन भी जारी करेगा ई-पास.
- दिल्ली मेट्रो, बस, ऑटो, टैक्सी जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अपने तय समय के हिसाब से चल सकेंगी. लेकिन उनमें केवल उन्हें ही आने जाने की अनुमति होगी जिन्हें नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट मिली हो
- सभी जिलाधिकारी व डीसीपी को इन पाबंदियों को सख्ती से लागू कराने का आदेश दिया गया है
- जो भी इन आदेशों का पालन नहीं करता है, उनके खिलाफ DDMA एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी