नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज कोरोना संक्रमण के 22,933 नए मामले सामने आए, जबकि 350 मरीज़ों ने इस दौरान दम तोड़ दिया. पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 21,071 मरीज़ रिकवर हुए हैं. दिल्ली में आज पॉजिटिविटी रेट 30.21 फीसद रही. इससे पहले शनिवार को दिल्ली में 24103 नए मामले आए थे, जबकि 357 लोगों की मौत हुई थी.


फिलहाल दिल्ली में 94,592 एक्टिव केस हैं यानी ऐसे मरीज़ जिनका इलाज किया जा रहा है. दिल्ली में आज हुई मौतों के बाद जान गंवाने वालों का कुल आंकड़ा 14,248 तक जा पहुंचा है. पिछले 24 घंटों के दौरान यहां 75 हज़ार 912 कोरोना सैंपल की जांच की गई है.


 


दिल्ली में तीन मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन


दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है. दिल्ली में लॉकडाउन सोमवार तीन मई सुबह 5 बजे तक रहेगा. ये एलान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया. साथ ही उन्होंने राजधानी में अभी भी ऑक्सीजन की कमी की बात कही है.


सीएम केजरीवाल ने कहा, 'दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है. दिल्ली में लकडाउन को अगले सोमवार सुबह 5 बजे के लिए बढ़ाया जा रहा है. लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि पॉजिटिविटी रेट लगभग 36-37 फीसदी तक पहुंच गया, हमने दिल्ली में इतनी संक्रमण दर आज तक नहीं देखी. पिछले एक-दो दिन से संक्रमण दर थोड़ी कम हुई है और आज 30 फीसदी के नीचे आई है.' 


 


लॉकडाउन से इन्हें रहेगी छूट


आवश्यक सेवाओं से जुड़े दिल्ली सरकार और प्राइवेट सेक्टर के ऑफिस खुले रहेगें.  


सभी प्राइवेट मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक आदि से जुड़े लोग.


गर्भवती महिला और मेडिकल सर्विस मरीजों के साथ अंटेंडेड को छूट दी गई है. हालांकि डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन या मेडिकल पेपर दिखाने होंगे.


इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग आई कार्ड दिखाकर आ जा सकेंगे.


कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के लिये जा रहे लोगों और एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा जा रहे या वहां से आ रहे लोगों को भी छूट रहेगी.


दूसरे राज्यों से  राज्यों से आ रहे जरूरी सामानों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी. 


मेट्रो और बस में 50 फीसदी की क्षमता से चलेंगी और आने-जाने की अनुपमति प्राप्त लोग इनमें सफर कर पाएंगे.


भारत सरकार के ऑफिसर/ऑफीशियल इससे जुड़े ऑटोनॉमस/सबऑर्डिनेट्स दफ्तर और PSU (वैध आई-कार्ड दिखाने पर). परीक्षा देने वाले .छात्र को एडमिट कार्ड दिखाने पर


आने-जाने की छूट होगी, साथ ही ड्यूटी पर लगाए गए एग्जामिनेशन स्टाफ को भी अपना आई कार्ड दिखाने पर आने जाने की छूट होगी.


राशन, किराना, फल-सब्जी, दूध, मीट-मछली, पशुओं के खाने की दुकानें, दवा दुकानें खाने और दवा जैसी सभी जरूरी सामानों की ई-कॉमर्स डिलीवरी करने वालों को ई –पास बनवाना होगा.


धार्मिक स्थल खुलेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की आवाजाही की इजाज़त नहीं होगी.


शादी समारोह में जाने वाले लोगों को शादी के कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी दिखाने पर छूट मिलेगी लेकिन अधिकतम 50 लोगों को जमा होने की इजाज़त है. वहीं, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल होंगे.


 


ये रहेंगे बंद


सरकार ने जिन सेवाओं को अनुमति दी गई है उन्हें छोड़कर सभी-  प्राइवेट दफ्तर और इस्टैब्लिशमेंट, दुकानें, शॉपिंग सेंटर, मॉल, वीकली मार्किट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एडुकेशनल और कोचिंग इंस्टिट्यूट, सिनेमा हॉल, थियेटर, रेस्टोरेंट और बार, ऑडिटोरियम/ असेम्बली हॉल, एंटरटेनमेंट/एम्यूजमेंट/ वॉटर पार्क, पब्लिक पार्क और गार्डन, स्पोर्ट काम्प्लेक्स, जिम, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर्स, नाई की दुकान, स्विमिंग पूल (कंस्ट्रक्शन साइट (जहां ऑनसाइट मजदूर रह रहे हों उनके अलावा) इस दौरान बंद रहेंगे.