दिल्ली: चुनावी प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के दोषी पाए गए AAP विधायक मनोज कुमार
अदालत ने चार जून को दिये फैसले में मनोज कुमार को दोषी ठहराया. इस मामले में उन्हें तीन महीने के कारावास की सजा, जुर्माना या दोनों सजाएं सुनाई जा सकती हैं.
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी विधायक मनोज कुमार को साल 2013 में हुये विधानसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली के कल्याण पुरी इलाके में बने एक मतदान केंद्र पर चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने का दोषी पाया है. अपर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कुमार को लोकसेवक को सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करने में बाधा पहुंचाने और मतदान केंद्र के निकट अव्यवस्था फैलाने का दोषी पाया.
अदालत ने चार जून को दिये फैसले में मनोज कुमार को दोषी ठहराया. अदालत अब 25 जून को सजा की अवधि के संबंध में दलीलों पर सुनवाई करेगी. इस मामले में उन्हें तीन महीने के कारावास की सजा, जुर्माना या दोनों सजाएं सुनाई जा सकती हैं.
कुमार पर आरोप था कि साल 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में एमसीडी स्कूल के मुख्य द्वार पर 50 लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन किया जिससे मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा.
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