Arvind Kejriwal Latest News: दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है. गुरुवार (28 मार्च, 2024) को उनकी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड बढ़ा दी गई है. दिल्ली के राउज अवेन्यू कोर्ट ने इसे एक अप्रैल, 2024 तक के लिए बढ़ाया है. अब अगली सुनवाई एक अप्रैल, 2024 को होगी और तब उन्हें दोपहर दो बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा.


समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली सीएम की रिमांड मांगने के दौरान ईडी ने बताया कि एक मोबाइल फोन (अरविंद केजरीवाल की पत्नी) में डेटा निकाला गया है और फिलहाल उसका विश्लेषण किया जा रहा है. हालांकि, अन्य चार डिजिटल डिवाइस से मिला डेटा (सीएम केजरीवाल से जुड़ा) सीज कर दिया गया है, जो कि 21 मार्च, 2024 को दिल्ली सीएम के परिसर से तलाशी के दौरान पाया गया था. यह डेटा निकाला जाना बाकी है.  


कोर्ट से निकलते-निकलते क्या बोले CM अरविंद केजरीवाल?


दिल्ली की अदालत से निकलने के बाद दिल्ली सीएम ने दावा किया कि जो कुछ भी हो रहा है, वह राजनीतिक षडयंत्र का हिस्सा है. जनता इसका जवाब देगी. देखिए VIDEO:










AAP संयोजक की पत्नी ने कहा- जनता देगी जवाब


आप संयोजक की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है. उनका शुगर लेवल फिलहाल डाउन है. दिल्ली सीएम को तंग किया जा रहा है. यह तानाशाही नहीं चलेगी और जनता इसका जवाब देगी.


आप के भ्रष्ट होने की पेश की जा रही झूठी तस्वीरः अरविंद केजरीवाल


दिल्ली सीएम ने इससे पहले सुनवाई में खुद दलीलें दीं और कहा था कि देश के सामने आप के भ्रष्ट होने की झूठी तस्वीर पेश की जा रही है. उन्होंने वकीलों के मौजूद होने के बावजूद अदालत से अनुमति लेने के बाद दलीलें दीं. उन्होंने ये दलीलें तब दीं, जब ईडी ने उन्हें विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया. ईडी ने केजरीवाल की और सात दिन की हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा था कि मामले से जुड़े कुछ लोगों से उनका आमना-सामना कराने की जरूरत है.


दिल्ली सीएम के वकील ने सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा?


आप संयोजक को ईडी ने इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. बाद में कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक हिरासत में भेज दिया था. सीएम केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री जांच में सहयोग करना चाहते हैं लेकिन ईडी के आधारों पर नहीं, जिसके लिए एजेंसी उनकी हिरासत अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर रही है.


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