सागर हत्या केस में पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ी, चार दिन के लिए और बढ़ाई गई पुलिस रिमांड
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम विवाद के सिलसिले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया था. आरोपियों रोहित करोरिया और बिजेंद्र को गिरफ्तार किया गया है.
नई दिल्ली: दिल्ली कोर्ट ने छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय सागर की हत्या के मामले में पहलवान सुशील कुमार की पुलिस रिमांड को बढ़ा दिया है. सुशील कुमार की पुलिस रिमांड को 4 दिन के लिए बढ़ाया गया है.
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम विवाद के सिलसिले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया था. इस विवाद में एक पहलवान की मौत हो गयी थी और उसके दो साथी घायल हो गये थे. अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों रोहित करोरिया और बिजेंद्र को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने बताया कि घटना के सिलसिले में अब तक ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार समेत कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
Delhi Court extends wrestler Sushil Kumar's police remand for 4 days in the murder of 23-year-old Sagar Rana at Chhatrasal Stadium. pic.twitter.com/bsnuyjEpZq
— ANI (@ANI) May 29, 2021
उचित नियम बनाने का अनुरोध
इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने हत्या के संबंध में पहलवान और ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के मुकदमे को ‘सनसनीखेज’ बनाने से मीडिया को रोकने और आपराधिक मामलों की रिपोर्टिंग के लिए उचित नियम बनाने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया. साथ ही कहा कि ऐसे व्यक्ति के लिए जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती जिसे सब जानते हैं.
छवि बिगाड़ी
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि एक जागरूक व्यक्ति कुमार की तरफ से दायर याचिका में दावा किया गया है कि मीडिया ने हत्या के ऐसे मामले में अपनी रिपोर्टिंग से उनकी छवि बिगाड़ी है जिसमें वह एक आरोपी हैं. अदालत ने कहा, 'आप एक व्यक्ति के लिए जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते. हमें एक जागरूक व्यक्ति की तरह से मुकदमे पर सुनवाई करने की कोई वजह नजर नहीं आती.'