19 मार्च तक नहीं होगी रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी, कोर्ट ने बढ़ाई अग्रिम जमानत
यह मामला लंदन के 12 ब्रायंस्टन स्क्वायर स्थित एक संपत्ति की खरीद में धन शोधन के आरोपों से संबंधित है. इस बंगले को कथित तौर पर 19 लाख पाउंड में खरीदा गया था और इसका स्वामित्व कथित रूप से वाड्रा के पास है.
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किये गये धनशोधन के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तारी से दिये गये अंतरिम संरक्षण की अवधि को 19 मार्च तक बढ़ा दिया. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा को राहत दी.
यह मामला लंदन के 12 ब्रायंस्टन स्क्वायर स्थित एक संपत्ति की खरीद में धन शोधन के आरोपों से संबंधित है. इस बंगले को कथित तौर पर 19 लाख पाउंड में खरीदा गया था और इसका स्वामित्व कथित रूप से वाड्रा के पास है.
ईडी इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा से 7 बार पूछ-ताछ कर चुका है. इससे पहले राजस्थान और हरियाणा में जमीन के कई सौदों को लेकर भी वे आरोपों के घेरे में रहे हैं.
बता दें कि दिल्ली की अदालत ने धन शोधन के मामले में रॉबर्ट वाड्रा से की जा रही पूछताछ पर इससे पहले रोक लगाने से इंकार कर दिया था. अदालत ने ईडी द्वारा की जा रही पूछताछ पर रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख दो मार्च तय की थी.
वाड्रा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने आरोप लगाया था कि एजेंसी जांच में तेजी लाना चाहती है और जैसे-जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं उनका धैर्य खोता जा रहा है. तुलसी ने कहा, “ईडी की रुचि सिर्फ राजनीतिक अभियान में है. उन्होंने हमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं जो खुल नहीं रहे हैं. जब तक दस्तावेज मुझे उपलब्ध नहीं कराए जाते मैं पूछताछ पर रोक चाहता हूं.’’ अदालत ने इससे इनकार करते हुए कहा था, “हम ऐसा नहीं कर सकते.”
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