ED Notice To Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू सेशन कोर्ट से झटका लगा है. सेशन जज राकेश सयाल ने ED की शिकायत पर ACMM की कोर्ट द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इसके बाद अब सीएम अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में पेश होना होगा.


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सेशन कोर्ट में अपील दायर करके व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी. उनकी याचिका पर गुरुवार (14 मार्च) और शुक्रवार (15 मार्च)15 मार्च को लंबी सुनवाई हुई. स्पेशल जज राकेश सयाल ने कहा है कि कार्रवाई पर स्टे खारिज किया जाता है, लेकिन अगर वह उपस्थित से छूट चाहते हैं तो ट्रायल कोर्ट में अपील कर सकते हैं.


केजरीवाल की तरफ से दिया गया ये तर्क


मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से शुक्रवार को अधिवक्ता राजीव मोहन और वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने दलीलें रखीं. रमेश गुप्ता ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एक लोक सेवक हैं. इसके जवाब में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्हें समन पर्सनल कैपेसिटी पर किया गया है. रिकॉर्ड में यह साफ है कि मामला तब दर्ज किया गया जब वह सीएम थे. इसके बाद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि हम दो दिन पहले इसलिए आए हैं क्योंकि हमें पता था की दूसरी शिकायत भी दर्ज की जाएगी, हम दूसरी शिकायत का इंतजार कर रहे थे.


केजरीवाल के खिलाफ जारी हुआ है समन


बीती 7 मार्च को कोर्ट ने केजरीवाल को समन भेजा था. दिल्ली के सीएम को ED अबतक 8 समन जारी कर चुकी है. हालांकि केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं. इसके कारण ED ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज कराई थीं. तब एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ​​ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था.


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