नई दिल्ली: दिल्ली की अदालत ने पत्रकार उपेंद्र राय को तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा. उन्हें संदिग्ध आर्थिक लेनदेन में संलिप्तता के आरोप में गुरुवार को गिरफ्तार किया गया. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश संतोष स्नेही मान ने राय को सीबीआई हिरासत में भेजने का निर्देश दिया. इससे पहले सीबीआई ने कहा कि उपेंद्र राय जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. सीबीआई के लोक अभियोजक मनोज शुक्ला ने आरोपी की सात दिन की हिरासत की मांग की थी.
उपेंद्र राय के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ना कुछ छिपा रहे हैं और न ही जांच से भाग रहे हैं. ऐसे में जांच पूरी करने के लिए उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि उपेंद्र राय ने सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है और गवाह को प्रभावित करने की कोशिश का कोई आरोप नहीं है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी गिरफ्तारी के मामले में किसी तरह के हस्तक्षेप से इनकार कर दिया.
न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति अरूण भूषण की पीठ ने कहा कि वह राय की गिरफ्तारी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी क्योंकि उसने संरक्षण के लिये दायर उनकी अर्जी अभी देखी नहीं है. जांच ब्यूरो ने दिल्ली स्थित पत्रकार उपेन्द्र राय को संदिग्ध वित्तीय लेन देन में कथित संलिप्तता और हवाई अड्डे में प्रवेश के लिये गलत जानकारी देकर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का पास हासिल करने के मामले में कल गिरफ्तार किया था.
उपेंद्र राय का दावा है कि इस मामले में उन्हें फंसाया गया है क्योंकि वह प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी राजेश्वर सिंह के बारे में लिखते रहे हैं. राजेश्वर सिंह बहुचर्चित टू जी स्पेक्ट्रम आबंटन मामले की जांच करने वाले दल के सदस्य थे.