पोलिंग बूथ पर हंगामा खड़ा करने के मामले में AAP के MLA को 3 महीने की जेल
आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनोज कुमार को साल 2013 के एक मामले में सजा हुई है. उन्हें चुनाव के दौरान प्रदर्शन करने के मामले में दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई.
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) विधायक मनोज कुमार को चुनाव प्रक्रिया बाधित करने के एक अपराध में तीन महीने कैद की सजा सुनाई है. विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी स्थित मतदान केन्द्र पर उनके खिलाफ यह शिकायत की गई थी.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने हालांकि कुमार को 10,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी. इससे अब इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं.
Delhi: A Special MP-MLA fast track court awarded a 3 month jail sentence to AAP MLA Manoj Kumar & fined him ₹10,000 for obstructing election process at a polling station in Kalyan Puri during 2013 assembly elections. Manoj Kumar has been granted bail in the matter. (file pic) pic.twitter.com/EDeSz4LV1w
— ANI (@ANI) June 25, 2019
अदालत ने 11 जून को कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे सरकारी सेवक के काम में बाधा पहुंचाने और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 131 के तहत मतदान केंद्र के निकट अव्यवस्था फैलाने का दोषी ठहराया था.
कुमार पर आरोप है कि साल 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में एमसीडी स्कूल के गेट पर 50 लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन किया था, जिससे मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा था.