Court Summoned to syed Shahnawaz Hussain: दिल्ली की एक अदालत ने बलात्कार और आपराधिक धमकी दिए जाने का आरोप लगाने वाली महिला की शिकायत पर बुधवार (11 अक्टूबर) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को तलब किया. अदालत ने कथित अपराध का संज्ञान लिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री को 20 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.
न्यायाधीश ने कहा, "अदालत ने (FIR) रद्द करने की रिपोर्ट, शिकायतकर्ता की दायर विरोध याचिका, जांच अधिकारी की विरोध याचिका पर दाखिल जवाब और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्री पर गौर करने के बाद यह पाया है कि शिकायतकर्ता ने पुलिस, अदालत, मजिस्ट्रेट के सामने दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 164 के तहत एक समान बयान दिए हैं."
पुलिस रिपोर्ट को किया खारिज
पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट दाखिल कर प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया था. न्यायाधीश ने पुलिस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा, "रद्द करने की रिपोर्ट दाखिल करते समय जांच अधिकारी ने मुद्दे उठाए हैं ...यह ऐसे मामले हैं जिन पर सुनवाई के दौरान निर्णय लिया जा सकता है."
न्यायाधीश ने कहा, "इसके अलावा इस अदालत का मानना है कि शिकायतकर्ता के बयान और उसकी विश्वसनीयता का परीक्षण केवल मुकदमे के दौरान ही किया जा सकता है जब आरोपी की उससे जिरह की जाती है."
अदालत ने लिया संज्ञान
न्यायाधीश ने कहा, "इसलिए यह अदालत रद्द करने संबंधी रिपोर्ट के साथ रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री के साथ शिकायतकर्ता के बयानों के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेती है, जिसमें उसने आरोपी सैयद शाहनवाज हुसैन पर बलात्कार करने और धमकी देने का आरोप लगाया है."
शाहनवाज हुसैन को किया तलब
न्यायाधीश ने कथित अपराधों का संज्ञान लिया जो भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) सहित विभिन्न प्रावधानों के तहत दंडनीय हैं. न्यायाधीश ने कहा, "इसलिए, आरोपी सैयद शाहनवाज हुसैन को सुनवाई की अगली तारीख के लिए संबंधित थाना प्रभारी के माध्यम से तलब करने का निर्देश दिया जाता है."
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