Delhi Curfew: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से हाहाकार मचा हुआ है. कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का एलान किया है. हालांकि यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने घोषणा की कि बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशनों पर लंबी कतारों के मद्देनजर इस हफ्ते शहर की बसें और मेट्रो ट्रेन अपनी पूरी क्षमता के साथ चलेंगी. सरकार के इस फैसले को लेकर अब दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट कर बड़ी जानकारी दी है.
खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेंगे लोग
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने ट्वीट किया है, ''सार्वजनिक सेवा घोषणा. डीडीएमए की ओर से जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो 100% बैठने की क्षमता के साथ चलेगी और अगली सूचना तक किसी भी यात्री को खड़े होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.''
इन बातों का रखें ख्याल-
- हमेशा मास्क का प्रयोग करें.
- गेट पर खुद को और अपने सामान को जरूर सेनेटाइज कराएं.
- लोगों से दूरी बनाकर रखें.
- मेट्रो में सफर के दौरान खड़े न रहें.
कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी जारी
बता दें कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला ऐसे समय किया गया है, जब शहर में कोरोना वायरस के मामलों में भारी वृद्धि देखी गई. शहर में संक्रमण के 5,481 मामले आए और संक्रमण दर 8.37 प्रतिशत पर पहुंच गई है. दिल्ली सरकार ने आशंका जतायी थी कि बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन संक्रमण के प्रसार के बड़े केंद्र बन सकते हैं, क्योंकि वहां लंबी कतारें देखी गयी थी. सरकार ने बस और मेट्रो में यात्रियों के बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत तक कर दी थी.
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘‘शनिवार और रविवार को कर्फ्यू होगा. लोगों से केवल आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने का अनुरोध किया जाता है. सप्ताहांत कर्फ्यू शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक रहेगा.’’ सिसोदिया ने कहा, ‘‘अत्यधिक भीड़ होने के कारण बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन के संक्रमण फैलाने के बड़े केंद्र बनने की आशंका के चलते बसों और मेट्रो ट्रेनों को पूरी क्षमता के साथ चलाने का फैसला किया गया है, लेकिन कोई भी मास्क लगाए बिना यात्रा नहीं कर सकता है.’’
28 दिसंबर को जारी किया गया था ‘येलो’ अलर्ट
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने 28 दिसंबर को ‘येलो’ अलर्ट जारी किया था, जब संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत के पार चली गयी थी और सिनेमाघरों तथा जिम बंद कर दिए थे. उसने गैर आवश्यक सामान बेच रही दुकानों को ऑड-ईवन आधार पर खोलने का निर्देश दिया था और मेट्रो ट्रेनों और बसों में 50 प्रतिशत यात्रियों को बैठने की अनुमति दी थी.